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Google को 1.37 लाख भारतीय यूजर्स से मिली शिकायत, हटाए गए 6.89 लाख खराब कंटेंट

Subhi
4 Sep 2022 4:54 AM GMT
Google को 1.37 लाख भारतीय यूजर्स से मिली शिकायत, हटाए गए 6.89 लाख खराब कंटेंट
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भारत में गूगल को इस साल जुलाई में नए IT Rules 2021 के तहत रिकॉर्ड 137,657 यूजर शिकायतें मिलीं। इसके अलावा जुलाई महीने में ही देश में 6,89,457 खराब कंटेंट को भी हटाया गया है।

भारत में गूगल को इस साल जुलाई में नए IT Rules 2021 के तहत रिकॉर्ड 137,657 यूजर शिकायतें मिलीं। इसके अलावा जुलाई महीने में ही देश में 6,89,457 खराब कंटेंट को भी हटाया गया है।

भारतीय यूजर्स से प्राप्त ज्यादातर शिकायतें कॉपीराइट उल्लंघन (135,341) से संबंधित थीं, जबकि अन्य कटैगरी में ट्रेडमार्क, न्यायालय आदेश, ग्राफिक सेक्सुअल कंटेंट और धोखाधड़ी शामिल थे। टेक दिग्गज को इसी अवधि में देश में बनाए गए तंत्र के माध्यम से अलग-अलग यूजर्स से 37,173 शिकायतें मिलीं, जो तीसरे पक्ष की कंटेंट से संबंधित हैं। इनके बारे में माना जाता है कि वे विभिन्न Google प्लेटफार्मों पर स्थानीय कानूनों या व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन करती हैं।

बता दें कि जून में Google ने यूजर्स शिकायतों के आधार पर 1,11,493 खराब कंटेंट को हटा दिया था।शिकायतों में विभिन्न कटैगरी में शामिल हैं। कुछ रिक्वेस्ट में बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन का आरोप भी लगाया गया है। वहीं दूसरी शिकायतें स्थानीय कानूनों के उल्लंघन का दावा करती हैं और इसके आधार पर कंटेंट के प्रकारों को प्रतिबंधित करते हैं।

कंपनी ने अपनी मासिक अनुपालन रिपोर्ट में कहा कि हमारे यूजर्स की रिपोर्ट के अलावा, हम ऑनलाइन हानिकारक कंटेंट से लड़ने में भारी निवेश और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं और इसे अपने प्लेटफॉर्म से हटाते हैं। कंपनी ने यह भी कहा कि अपनी ऑटोमेटिक पहचान प्रक्रियाओं के तहत, इसने देश में 551,800 अकाउंट्स को हटा दिया।

Google ने कहा कि हम ऑनलाइन हानिकारक कंटेंट से लड़ने में भारी निवेश करते हैं और अपने प्लेटफॉर्म से इसका पता लगाने और हटाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बता दें कि इसमें बाल यौन शोषण कंटेंट और हिंसक चरमपंथी सामग्री जैसी हानिकारक कंटेंट के प्रसार को रोकने के लिए हमारे कुछ प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिक पहचान प्रक्रियाओं का उपयोग करना शामिल है।

सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 (आईटी नियम) के अनुसार, Google और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को भारत में यूजर्स से मिलने वाली शिकायतों के विवरण के साथ मासिक पारदर्शिता रिपोर्ट प्रकाशित करने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा की गई कार्रवाइयां, साथ ही ऑटोमेटिक पहचान के परिणामस्वरूप की गई निष्कासन कार्रवाइयां भी इस रिपोर्ट में शामिल होंगी।

जानकारी के लिए बता दें कि नए आईटी नियम 2021 के तहत 50 लाख से अधिक यूजर्स वाले बड़े डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करनी होगी।


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