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Google को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, हफ्ते भर देना होगा 1337 करोड़ का जुर्माना

Admin4
20 Jan 2023 10:46 AM GMT
Google को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, हफ्ते भर देना होगा 1337 करोड़ का जुर्माना
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नई दिल्‍ली (New Delhi)। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) और गूगल (Google) के बीच की कानूनी जंग में अमेरिकी कंपनी को बड़ा झटका लगा है। कंपीटिशन कमीशन (CCI) की तरफ से लगाए गए 1338 करोड़ रुपये के जुर्माने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट (SC) ने रोक लगाने से मना कर दिया है।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने CCI द्वारा गूगल पर लगाए गए 1,337 करोड़ रुपये के जुर्माने को सही ठहराया है और इसके साथ ही नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) द्वारा पारित आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।बता दें कि NCLAT ने भी CCI के जुर्माने के फैसले को सही ठहराया था। इसके साथ ही गूगल को 1,337 करोड़ रुपये के जुर्माने का 10% जमा करने का निर्देश दिया था। इसके बाद गूगल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और अब यहां भी अमेरिकी कंपनी को झटका लगा है।
जानकारी के लिए बता दें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले बेंच ने CCI के फैसले में दखल से इनकार करते हुए गूगल को एक हफ्ते का समय दिया है। इस एक हफ्ते में गूगल को कुल जुर्माने का 10 फीसदी देना होगा। इसके साथ ही बेंच ने गूगल की याचिका को NCLAT को वापस भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने NCLAT से 31 मार्च तक मामले पर फैसला करने को कहा है। आपको बता दें कि बेंच में जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला भी शामिल हैं। सीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में गूगल एंड्रायड मामले में कई बाजारों में अपने दबदबे की स्थिति के कथित दुरुपयोग का मुद्दे को राष्ट्रीय महत्व का बताया था।
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