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6 करोड़ EPFO सब्सक्राइबर्स को किसी भी दिन खुशखबरी मिल सकती है. पिछले दिनों EPFO ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 8.5 फीसदी इंट्रेस्ट रेट का ऐलान किया था.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क :- 6 करोड़ EPFO सब्सक्राइबर्स को किसी भी दिन खुशखबरी मिल सकती है. पिछले दिनों EPFO ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 8.5 फीसदी इंट्रेस्ट रेट का ऐलान किया था. पिछले वित्त वर्ष के लिए इंट्रेस्ट का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि किसी भी दिन इसका ऐलान किया जा सकता है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएफ अकाउंट में ब्याज की रकम दो किस्तों में भेजी जाएगी. पहली जुलाई में जबकि दूसरी किस्त दिसंबर तक भेजे जाने की उम्मीद है. सब्सक्राबर्स इसका लाभ तभी ले सकते हैं जब उनका पीएफ खाता एक्टिवेट हो. अगर खाता निष्क्रिय है तो पैसा अकाउंट में नहीं आएगा. इसलिए इसकी जांच पहले ही कर लें. इससे पहले वित्त वर्ष 2019-20 में भी KYC में हुई गड़बड़ी की वजह से ब्याज मिलने में कई सब्सक्राइबर्स को 8 से 10 महीने का लंबा इंतजार करना पड़ा था.
EPFO की ओर से इस समय 8.5 पर्सेंट ब्याज दिया जा रहा है. वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. ये ब्याज दर अभी तक का सबसे कम है. इसके पहले वित्त वर्ष 2018-2019 में EPF पर 8.65 पर्सेंट का ब्याज मिलता था. वित्त वर्ष 2017-2018 में 8.55 पर्सेंट ब्याज मिला था, वहीं वित्त वर्ष 2015-2016 में यह 8.8 पर्सेंट और वित्त वर्ष 2013-2014 में 8.75 पर्सेंट ब्याज मिल रहा था.
EPFO सब्सक्राइबर्स एसएमएस भेज कर भी अपने ईपीएफ खाते का बैलेंस चेक कर सकते हैं. इसके लिए 7738299899 नंबर पर मैसेज भेजना होगा. इसके लिए "EPFOHO UAN ENG" लिखकर बताए गए मोबाइल नंबर पर भेजें. एसएमएस प्राप्त होने पर ईपीएफओ उसके बदले जवाब में आपको पीएफ खाते की शेष राशि का विवरण भेजेगा.
ईपीएफओ ने बैलेंस चेक करने के लिए मिस्ड कॉल की सुविधा भी दी है. ऐसे में आप 011-22901406 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर बैलेंस चेक कर सकते हैं. हालांकि इसके लिए ईपीएफओ सब्सक्राइबर का नंबर पीएफ खाते से रजिस्टर्ड होना चाहिए. इसके अलावा ईपीएफओ सदस्य को यूएएन, केवाईसी विवरण में जुड़ा हुआ होना चाहिए.
पीएफ का पैसा खाते में तभी क्रेडिट होगा जब सही अकाउंट नंबर EPFO के रिकॉर्ड में दर्ज होगा. अगर अकाउंट नंबर गलत है तो आवेदन निरस्त हो जाएगा. पीएफ अकाउंट की केवाईसी पूरी न होने या वेरीफाई नहीं होने पर भी आवेदन रद्द हो सकता है. इसलिए ई-सेवा अकाउंट में लॉगइन करके डिटेल चेक कर लें. वरना खाते में ब्याज का पैसा नहीं आएगा.
पीएफ के पैसों पर क्लेम के लिए खाते का UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) से लिंक्ड होना बेहद जरूरी है. EPFO में दर्ज जन्मतिथि एवं अन्य डॉक्यूमेंट्स अगर ओरिजनल दस्तावेज से मैच नहीं हुए तब भी खाते में पैसा नहीं आएगा.
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