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जनता से रिश्ता वेबडेस्क। NPS Scheme : अगर आप भी नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करते हैं तो आपको जल्द बड़ी सुविधा मिलने जा रही है. पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) की तरफ से घोषणा की गई है कि जल्द ही इस योजना (NPS) के ग्राहकों को फाइनेंशियल ईयर के दौरान चार बार निवेश पैटर्न बदलने की अनुमति देगा. आपको बता दें अभी तक इस स्कीम के तहत साल में केवल दो बार निवेश पैटर्न बदलने की सहूलियत है.
जानिए PFRDA के अध्यक्ष ने क्या कहा?
PFRDA के अध्यक्ष सुप्रतिम बंद्योपाध्याय ने कहा था, 'फिलहाल ग्राहक साल में दो बार निवेश विकल्प बदल सकते हैं. जल्दी हम लिमिट को बढ़ाकर चार बार करने जा रहे हैं. पिछले काफी दिनों से ग्राहक इस योजना में बदलाव की मांग कर रहे थे. जिसके बाद PFRDA की तरफ से यह निर्णय लिया गया.
म्यूचुअल फंड की तरह न माना जाए
PFRDA अध्यक्ष ने कहा कि 'पीएफआरडीए चाहता है कि पेंशन फंड बनाने के लिए यह एक दीर्घकालिक निवेश प्रोडक्ट बना रहे और इसे म्यूचुअल फंड योजना की तरह न माना जाए. लोग कभी-कभी इसे म्यूचुअल फंड के साथ मिलाते हैं. इसे कुछ समय देना होगा और उसके बाद आप केवल केवल इसका उपयोग कर सकते हैं. इसे विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करें, हम इसे बढ़ाने जा रहे हैं.'
कहां होता है निवेश
स्कीम की तहत सब्सक्राइबर अपने निवेश को सरकारी सिक्योरिटी, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, एसेट-समर्थित और ट्रस्ट-स्ट्रक्चर्ड निवेश, शार्ट टर्म डेब्ट इन्वेस्टमेंट और इक्विटी व संबंधित में निवेश कर सकते हैं. हालांकि, ग्राहकों के अलग-अलग सेट के लिए अलग-अलग नियम हैं. उदाहरण के लिए, सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों इक्विटी में ज्यादा निवेश नहीं कर सकते जबकि कॉर्पोरेट क्षेत्र के कर्मचारियों को इक्विटी के लिए एसेट का 75% तक आवंटित करने की अनुमति है.
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