करदाताओं के लिए अच्छी खबर: जनवरी तक मिलेगा चार साल से लॉक पड़ा इनकम टैक्स रिफंड
ऐसे मामलों में करदाताओं को राहत मिलेगी जहां तकनीकी कारणों से आयकर रिफंड रुका हुआ है। खासतौर पर उनके लिए जिन्हें पिछले चार साल के असेसमेंट से रिफंड नहीं मिला है। आयकर विभाग इन मामलों का तुरंत समाधान करेगा और 31 जनवरी, 2024 तक प्रभावित करदाताओं के खातों में बकाया राशि जारी करेगा। इस मामले पर डिपॉर्टमेंट की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है।
मंत्रालय के मुताबिक, समय सीमा समाप्त होने के कारण कई करदाताओं के आयकर रिटर्न (आईटीडी) संसाधित नहीं हो सके। हालाँकि, कई मामलों में इंजीनियरिंग और तकनीकी विभाग में तकनीकी समस्याओं के कारण उनका सत्यापन नहीं किया जा सका। इस कारण से, करदाताओं की प्रतिपूर्ति की मांगें पूरी नहीं हुईं।
इन शर्तों को पूरा करना होगा
आयकर विभाग के अनुसार, ऐसे मामलों में रिफंड तभी जारी किया जाएगा, जब आईटीआर में करदाता द्वारा की गई गणना इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट की गणना से मेल खाती हो। रिफंड मंजूर होते ही करदाता को ई-मेल भेजकर सूचित किया जाएगा। उन्हें इनकम टैक्स रिफंड 31 जनवरी 2024 तक जारी कर दिया जाएगा।
विभाग के आदेश के अनुसार सबसे पहले उन लोगों के आईटीआर को प्रोसेस किया जाएगा, जिन्हें वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए रिफंड नहीं मिला है। इसके बाद आकलन वर्ष 2020-21 के मामलों को लिया जाएगा।
नौ माह की समयसीमा: मौजूदा नियमों के अनुसार, इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट को वित्त वर्ष की समाप्ति से नौ महीने के भीतर आईटीआर को प्रोसेस कर रिफंड जारी करना होता है। उदाहरण के लिए, वित्त वर्ष 2021-22 (आकलन वर्ष 2022-23) के लिए दाखिल किए गए आईटीआर 31 दिसंबर 2023 तक प्रोसेस होंगे। इससे पहले डिपॉर्टमेंट डिपॉर्टमेंट को वित्त वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष का समय मिलता था, जिसमें आईटीआर दाखिल किया गया था।
इन कारणों से अटका रिफंड
जिन व्यक्तियों के आईटीआर की जांच होनी है
आईटीआर किसी तकनीकी कारण से प्रोसेस नहीं हो पाई
आईटीआई में ज्यादा रिफंड का दावा किया गया हो