जनता से रिश्ता वेबडेस्क। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation) ने उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सहित पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के बीच पेंशनभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है. EPFO ने ट्वीट कर पेंशनभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर दी है. EPFO ने अब लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के नियम में एक बड़ी राहत दी है. नए नियमों के मुताबिक पेंशनर्स अब अपनी सुविधा और समय के हिसाब से किसी भी समय लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं. इसके अलावा इसकी वैलिडिटी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की तारीख से अगले एक साल तक वैलिड होगी. उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने अपना लाइफ सर्टिफिकेट 1 दिसंबर, 2021 को जमा कराया है तो इसकी वैधता 30 नवंबर, 2022 तक रहेगी.
EPS'95 Pensioners can now submit Life Certificate at any time which will be valid for 1 year from date of submission.
— EPFO (@socialepfo) February 19, 2022
EPS'95 पेंशनभोक्ता अब किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं जो जमा करने की तारीख से 1 वर्ष के लिए वैध होगा।#EPFO #EPS95 #Pension #AmritMahotsav pic.twitter.com/Ca9gom5DZg
EPS'95 Pensioners can now submit Life Certificate at any time which will be valid for 1 year from date of submission.
— EPFO (@socialepfo) February 19, 2022
EPS'95 पेंशनभोक्ता अब किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं जो जमा करने की तारीख से 1 वर्ष के लिए वैध होगा।#EPFO #EPS95 #Pension #AmritMahotsav pic.twitter.com/Ca9gom5DZg