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न्यूज़ क्रेडिट : नवयुग सन्देश
जनता से रिश्ता वेब डेस्क | अगर आप भी पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है. इसी महीने देश के करोड़ों किसानों के खाते में 2000 रुपये ट्रांसफर किए जा सकते हैं. किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से यह खास योजना चलाई जाती है. आइए आपको बातते हैं कि किस दिन आपके अकाउंट में पैसा आ सकता है.
सितंबर में ही आएगा पैसा!
बता दें केंद्र सरकार की ओर से 12वीं किस्त का पैसा 30 सितंबर तक खातों में आ सकता है. आप अपनी किस्त का स्टेटस चेक कर लीजिए कि आपके खाते में यह पैसा आएगा या फिर नहीं-
चेक करें पीएम किसान की 12वीं किस्त का स्टेटस-
– सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाईट पर जाना होगा.
– होम पेज पर ही आपको Farmer Corner का ऑप्शन मिलेगा. उसमें आपको Beneficiary Status का विकल्प पर जाना होगा.
– उसके बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा.
– उसमें किसान से जो भी जानकारी मांगी गई है उसे फिल कर दीजिए और सबमिट के बटन पर क्लिक कर दीजिए.
– अब आपके सामने Beneficiary Status खुल जाएगा.
– इसमें किसान को किस्त मिली है या नही उसकी भी जानकारी होगी.
पीएम मोदी ने कही ये बात
पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों को संबोधित करते हुआ कहा है कि पीएम किसान और एग्रीकल्चर से जुड़ी सरकार की योजनाओं में करोड़ों लाभार्थी आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं. इससे किसानों की आमदनी में तो इजाफा हो ही रहा है. साथ ही देश के कृषि क्षेत्र में भी काफी विकास हो रहा है.
सरकार देती है 6000 रुपये
केंद्र सरकार की तरफ से इस योजना को किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए शुरू किया गया था. इसमें पात्र किसानों को सालाना 6 हजार रुपये दिए जाते हैं, जो कि 2-2 हजार की तीन किस्तों में मिलते हैं. सरकार की तरफ से पहले भी जानकारी दी गई कि इस बार बिना ई-केवाईसी पूरी हुए किस्त नहीं दी जाएगी.
किसे नहीं मिलेगा 12वीं किस्त का पैसा
इसके अलावा अगर कोी भी किसान जो खेती तो करता है, लेकिन वह खेत उसके नाम पर न होकर किसी और के नाम पर होगा तब भी उसको फायदा नहीं मिलेगा. अगर कोई किसान किसी दूसरे किसान से जमीन लेकर किराए पर खेती करता है, तो उसे भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
इसके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आर्किटेक्ट्स और वकील जैसे प्रोफेशनल्स को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, भले ही वो खेती भी करते हों. राज्य/केंद्र सरकार के साथ-साथ पीएसयू और सरकारी स्वायत्त निकायों के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी होने पर भी योजना के लाभ के दायरे में नहीं आएंगे.
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