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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ख़ुशख़बरी, अब परिवार वालों को मिलेंगे 1.25 लाख रुपये

Teja
22 April 2022 1:12 PM GMT
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ख़ुशख़बरी, अब परिवार वालों को मिलेंगे 1.25 लाख रुपये
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केंद्र सरकार (Central Government) इन दिनों अपने कर्मचारियों (Central Government Employees) पर पेंशनर्स पर महेरबान है

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | केंद्र सरकार (Central Government) इन दिनों अपने कर्मचारियों (Central Government Employees) पर पेंशनर्स पर महेरबान है। 7वें वेतन आयोग के तरह केंद्र सरकार ने पहले कर्मचारीयों और अब उनके परिवारवालों के लिए बड़ा ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की फैमिली को मिलने वाली सुविधा में बढ़ोतरी का ऐलान किया है।

दरअल अगर पति-पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं तो और सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन (CCS Pension) 1972 के तहत कवर हैं, तो उनके परिवार को भी फैमिली पेंशन का हिस्सा बनाया जाएगा। रिटायरमेंट के बाद अगर दोनों सदस्यों की मौत हो जाती है तो उनके बच्चों (नॉमिनी) को दो पेंशन मिल सकती है। इसके तहत पेंशन की अधिकतम 1.25 लाख रुपए होगी। हालांकि, इसके साथ कुछ शर्तें भी होगी।
सीसीएस पेंशन 1972 के रूल 54 (11) के मुताबिक, अगर पति और पत्नी दोनों पेंशन के नियमों के तहत आते हैं तो उनकी मौत के बाद उनके दो बच्चे को फैमिली पेंशन मिलेगी। नियमों के मुताबिक, अगर सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट के बाद किसी एक सदस्य की मौत हो जाती है तो फैमिली पेंशन दूसरे सदस्य (पति या पत्नी) को मिलती है। वहीं अगर रिटायरमेंट के बाद दोनों सदस्यों की मौत हो जाती है तो उनके बच्चों को फैमिली पेंशन की सुविधा मिलती है।
पेंशन रूल 54 (3) के तहत पहले सदस्य की कर्मचारी की मौत पर बच्चों को फैमिली पेंशन के रूप में 45000 रुपए मिलने का कानून है। अगर बच्चों को दोनों फैमिली पेंशन दी जाती थी तो सब रूल (2) के मुताबिक यह राशि 27000 रुपए होती थी। छठे वेतन आयोग के नियमों के मुताबिक, सीसीएस रूल्स के तहत अधिकतम पेंशन की राशि 90000 के 50 फीसदी और 30 फीसदी की दर से दो फैमिली पेंशन मिलती थी। 90000 के हिसाब से यह राशि 45 हजार और 27 हजार रुपए होती थी।


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