RBI ने बैंक एम्प्लॉइज के लिए एक नया नियम बनाया है. इसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर में सेंसिटिव काम करने वाले एम्प्लॉइज को सालभर में अनिवार्य तौर पर 10 दिन की सरप्राइज छुट्टी मिलेगी. पीटीआई की खबर के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का ये कदम बैंकिेग सेक्टर में रिस्क मैनेजमेंट से जुड़ा है. इसके लिए उसने रिस्क मैनेजमेंट के दिशानिर्देशों में बदलाव किया है. RBI के दिशानिर्देशों के हिसाब से कम से 10 दिन या उससे अधिक दिन की ये सरप्राइज छुट्टी ट्रेजरी ऑपरेशन यास करेंसी चेस्ट जैसे सेंसेटिव काम करने वाले एम्प्लॉइज मिलेगी. ये छुट्टी उन्हें हर साल एक बार में लंबी छुट्टी के तौर पर मिलेगी.
RBI ने इसके लिए बैंकों को निर्देश दिया है कि रिस्क मैनेजमेंट के लिए उठाए जाने वाले कदमों के तहत वह 'अनिवार्य छुट्टी' की पॉलिसी अपनाएं. ये नियम ग्रामीण विकास बैंक और कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे. RBI ने साफ किया है कि इस अनिवार्य छुट्टी के दौरान बैंक कर्मचारी काम से जुड़ी किसी भी जिम्मेदारी को लेकर कोई भी फिजिकल या वर्चुअल रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर सकेंगे. इस दौरान वह सिर्फ ऐसे इंटरनल और कॉरपोरेट मेल देख सकेंगे जो आम तौर पर सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होते हैं.
RBI ने अप्रैल 2015 में इससे जुड़े दिशानिर्देश जारी किए थे. लेकिन तब छुट्टी के दिनों की संख्या तय नहीं की गई थी. तब सिर्फ कुछ दिन की अनिवार्य छु्ट्टी पर भेजने कर बात कही गई थी. लेकिन अब साफ किया गया है कि ये छुट्टियां 10 दिन से कम की नहीं हो सकती. RBI ने अपनी गाइडलाइन्स में साफ किया है कि बैंक मैनेजमेंटको सेंसेटिव काम करने वाले एम्प्लॉइज को ये छुट्टियां देते समय सरप्राइज एलिमेंट को बरकरार रखना होगा. यानी एम्प्लॉइज को इन छुट्टियों के बारे में पहले से कोई सूचना नहीं देनी होगी. RBI ने कहा है कि बैंक इन छुट्टियों के लिए बोर्ड से अप्रूव एक पॉलिसी बनाएंगे. साथ ही सेंसिटिव पोजिशन पर काम कर रहे कर्मचारियों की लिस्ट तैयार करेंगे. उन्हें ये सारे काम छह महीने के भीतर करने होंगे.