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अच्छी खबर! इन बैंकों के ग्राहक पाएंगे 5 लाख रुपये, PMC बैंक लिस्ट में शामिल नहीं

Gulabi
28 Nov 2021 4:11 PM GMT
अच्छी खबर! इन बैंकों के ग्राहक पाएंगे 5 लाख रुपये, PMC बैंक लिस्ट में शामिल नहीं
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इन बैंकों के ग्राहक पाएंगे 5 लाख रुपये
संकट का सामना कर रहे देश के 16 सहकारी बैंकों के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है. इन बैंकों के ग्राहकों को सोमवार को 5-5 लाख रुपये मिलेंगे. यह रकम डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर स्कीम के तहत दी जाएगी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की सहयोगी संस्था डीआईसीजीसी (DICGC) एक नए नियम के तहत यह राशि जारी करेगी.
डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) ने पहले 21 बैंकों की लिस्ट बताई थी जिनमें 5 बैंक बाहर हो गए हैं. इन 5 बैंकों में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक या PMC भी शामिल है जिनके ग्राहकों को 5 लाख रुपये का डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर नहीं मिलेगा. ये 5 बैंक या तो मर्जर की स्थिति में है या अब मॉरटोरियम से बाहर हो चुके हैं. इसलिए इन बैंकों के ग्राहकों को 5 लाख रुपये नहीं मिलेंगे.
अगस्त में संसद ने डीआईसीजीसी (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया कि खाताधारकों को आरबीआई द्वारा बैंकों पर मॉरटोरियम लागू करने के 90 दिनों के भीतर 5 लाख रुपये तक मिलें. अधिनियमन के बाद, सरकार ने 1 सितंबर, 2021 को उस तारीख के रूप में अधिसूचित किया है जिस दिन अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे. अधिसूचित तिथि से अनिवार्य 90 दिन 29 नवंबर, 2021 को समाप्त होते हैं. इस हिसाब से 29 नवंबर खत्म होते-होते खाताधारकों के अकाउंट में 5 लाख रुपये मिलेंगे.
क्या है नियम
DICGC के एक नोटिस में कहा गया है कि इन बैंकों के जमाकर्ताओं, जिन्होंने अभी तक अपने क्लेम जमा नहीं किए हैं, उन्हें संबंधित बैंकों से संपर्क करने की सलाह दी जाती है. क्लेम के साथ वैध कागजात जमा करने होंगे. बैंक खाते की पूरी जानकारी देनी होगी. खाताधारक को एक लिखित डिक्लेरेशन देना होगा कि वह क्रेडिट डिपॉजिट की राशि पाना चाहता है. इसमें यह बताना होगा कि वह अधिकतम 5 लाख रुपये तक लेने का इच्छुक है. जिस बैंक में गड़बड़झाला हुआ है उसके अलावा कोई वैकल्पिक खाता नंबर देना होता है जिसमें 5 लाख रुपये तक ट्रांसफर किए जाते हैं. यह वैकल्पिक खाता आधार से लिंक होना चाहिए.
इन बैंकों के ग्राहक नहीं पाएंगे पैसे
इस स्कीम के तहत दूसरे चरण के लिए दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर, 2021 है जबकि भुगतान की तिथि 31 दिसंबर, 2021 है. पीएमसी बैंक के अलावा, हिंदू को-ऑप बैंक लिमिटेड, पंजाब के पठानकोट, महाराष्ट्र से रुपया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और नीड्स ऑफ लाइफ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और कर्नाटक के बीदर महिला अर्बन को-ऑप बैंक लिमिटेड के जमाकर्ता इससे बाहर हैं. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आरबीआई ने जून में सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज और फिनटेक स्टार्टअप भारतपे को पीएमसी बैंक का अधिग्रहण करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी थी.
इन बैंकों के ग्राहक पाएंगे 5 लाख रुपये
अडूर कोऑपरेटिव अरबन बैंक- केरल
सिटी कोऑपरेटिव बैंक- महाराष्ट्र
कपोल कोऑपरेटिव बैंक- महाराष्ट्र
मराठा शंकर बैंक, मुंबई- महाराष्ट्र
मिलत कोऑपरेटिव बैंक- कर्नाटक
पद्मश्री डॉ. विठल राव विखे पाटिल- महाराष्ट्र
पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक, कानपुर- उत्तर प्रदेश
श्री आनंद कोऑपरेटिव बैंक, पुणे- महाराष्ट्र
सिकर अरबन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड- राजस्थान
श्री गुरुराघवेंद्र सहकार बैंक नियमित- कर्नाटक
मुधोई कोऑपरेटिव बैंक- कर्नाटक
माता अरबन कोऑपरेटिव बैंक- महाराष्ट्र
सरजेराओदादा नासिक शिराला सहकारी बैंक- महाराष्ट्र
इंडीपेंडेंस कोऑपरेटिव बेंक, नासिक- महाराष्ट्र
दक्कन अरबन कोऑपरेटिव बैंक, विजयपुर- कर्नाटक
ग्रह कोऑपरेटिव बैंक, गुना- मध्यप्रदेश
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