
गोफर्स्ट : गोफर्स्ट ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) से संपर्क कर तीन मई के बाद यात्रा के लिए टिकट बुक करने वाले यात्रियों को पैसे वापस करने की अनुमति मांगी है। आपको बता दें कि गो फर्स्ट को परिचालन से निलंबित कर दिया गया है। गो फर्स्ट ने इस संबंध में एक आवेदन दायर किया है. यह अर्जी एनसीएलटी की दिल्ली बेंच के सामने पेश की गई है. इस एप्लिकेशन में रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल और सीडी कॉरपोरेट डेटर या गो फर्स्ट का जिक्र है। आवेदन पर सोमवार को महेंद्र खंडेलवाल और राहुल पी भटनागर की एनसीएलटी पीठ द्वारा सुनवाई की जानी है। अगर ट्रिब्यूनल ने अनुमति दी तो उन यात्रियों को पैसे वापस कर दिए जाएंगे जिन्होंने 3 मई के बाद टिकट बुक किए थे।लिए टिकट बुक करने वाले यात्रियों को पैसे वापस करने की अनुमति मांगी है। आपको बता दें कि गो फर्स्ट को परिचालन से निलंबित कर दिया गया है। गो फर्स्ट ने इस संबंध में एक आवेदन दायर किया है. यह अर्जी एनसीएलटी की दिल्ली बेंच के सामने पेश की गई है. इस एप्लिकेशन में रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल और सीडी कॉरपोरेट डेटर या गो फर्स्ट का जिक्र है। आवेदन पर सोमवार को महेंद्र खंडेलवाल और राहुल पी भटनागर की एनसीएलटी पीठ द्वारा सुनवाई की जानी है। अगर ट्रिब्यूनल ने अनुमति दी तो उन यात्रियों को पैसे वापस कर दिए जाएंगे जिन्होंने 3 मई के बाद टिकट बुक किए थे।लिए टिकट बुक करने वाले यात्रियों को पैसे वापस करने की अनुमति मांगी है। आपको बता दें कि गो फर्स्ट को परिचालन से निलंबित कर दिया गया है। गो फर्स्ट ने इस संबंध में एक आवेदन दायर किया है. यह अर्जी एनसीएलटी की दिल्ली बेंच के सामने पेश की गई है. इस एप्लिकेशन में रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल और सीडी कॉरपोरेट डेटर या गो फर्स्ट का जिक्र है। आवेदन पर सोमवार को महेंद्र खंडेलवाल और राहुल पी भटनागर की एनसीएलटी पीठ द्वारा सुनवाई की जानी है। अगर ट्रिब्यूनल ने अनुमति दी तो उन यात्रियों को पैसे वापस कर दिए जाएंगे जिन्होंने 3 मई के बाद टिकट बुक किए थे।