चिंता का विषय: डॉक्टरों को फ्री में गिफ्ट देना अपराध, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा ऐसा?

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) ने कहा कि दवा कंपनियों (Pharma companies) द्वारा दवाओं की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टरों को फ्री में गिफ्ट देना कानूनी तौर पर पूर्ण रूप से अपराध है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को डॉक्टरों को प्रोत्साहन देने के नाम पर आयकर अधिनियम के तहत कटौती संबंधी कंपनी की याचिका खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने दवा कंपनियों (pharmaceutical companies) द्वारा डॉक्टरों को दिए जाने वाले मुफ्त उपहारों के एवज में उनके नुस्खे में हेरफेर को 'बड़े सार्वजनिक महत्व और चिंता का विषय' करार दिया.
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