व्यापार
मां-बाप को हर महीने दें रेंट, 99000 रुपये की इनकम होगी टैक्स-फ्री
Apurva Srivastav
8 Jun 2023 5:31 PM GMT
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विशाल शर्मा अपने परिवार के साथ दिल्ली में अपने ही घर में रहते हैं। इसलिए वह हाउस रेंट अलाउंस पर मिलने वाली टैक्स छूट का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। बाद में उनके एक दोस्त ने सलाह दी कि वह अपने माता-पिता को ही किराया क्यों नहीं देते। इससे वह सालाना 99,000 रुपये तक की आय को कर मुक्त कर सकेंगे। लेकिन यह कैसे होगा और क्या उनके माता-पिता को इस किराए पर टैक्स नहीं देना होगा?तो विशाल शर्मा ने जो उपाय निकाला, वह हम आपको यहां बताने जा रहे हैं। इससे आप अपनी लगभग एक लाख रुपये की आय को कर मुक्त कर सकेंगे और आपके माता-पिता को भी इस किराये की आय का कर भार नहीं उठाना पड़ेगा।
माता-पिता को हर महीने 8,333 रुपये किराया दें
आप बाहर कितना भी किराया दें, लेकिन अगर आप अपने माता-पिता को हर महीने 8,333 रुपये किराया देते हैं। तो आपको दो फायदे होंगे। एक तो आप हाउस रेंट अलाउंस पर मिलने वाली टैक्स छूट का फायदा उठा सकेंगे। दूसरा, आपकी करीब 99,000 रुपये की आय कर-मुक्त होगी।
माता-पिता पर नहीं आएगा टैक्स का बोझ
अब आपको यह भी चिंता होगी कि आपके द्वारा चुकाए गए किराए पर टैक्स कहीं आपके माता-पिता से वसूल न हो जाए। तो हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं होगा। दरअसल, हाउस रेंट अलाउंस पर टैक्स छूट में 8,333 रुपये प्रति माह तक के किराए के लिए मकान मालिक (इस मामले में आपके माता-पिता) जैसे पैन कार्ड की डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं देनी है. ऐसे में यह इनकम उनके लिए भी टैक्स फ्री हो सकती है।आपको बता दें कि हाउस रेंट अलाउंस पर टैक्स छूट का लाभ पुरानी टैक्स व्यवस्था में ही लिया जा सकता है। इसमें टैक्स छूट की सीमा 5 लाख रुपये तक है. जबकि नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स छूट की सीमा अधिकतम 7,50,000 रुपये तक है. उसमें आपको हाउस रेंट अलाउंस, अन्य बचत पर टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलता है।
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