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इनकम टैक्स से जुड़े ये काम रिटर्न भरने से पहले निपटा लें, चूके तो होगा नुकसान

Bhumika Sahu
9 Nov 2021 5:15 AM GMT
इनकम टैक्स से जुड़े ये काम रिटर्न भरने से पहले निपटा लें, चूके तो होगा नुकसान
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असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए IT रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को 3 महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2021 कर दिया गया है.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। सरकार ने हाल ही में असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए इनकमट टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की तारीख तीन महीने बढ़ा दी है. असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए IT रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को 3 महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2021 कर दिया गया है. सीबीडीटी (CBDT) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अगर कोई इंडिविजुअल टैक्सपेयर 31 दिसंबर, 2021 की ITR दाखिल करने की समय सीमा से चूक जाता है, तो उन्हें विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा और विलंबित आईटीआर दाखिल करना होगा.

शुरुआत में, यह 31 जुलाई 2021 था, लेकिन अब कोई 31 दिसंबर 2021 तक फाइल कर सकता है. हालांकि, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले कई चीजों को करना होता है. अगर आप कुछ चूक गए हैं तो इस लिस्ट को जरूर देखें.
>> अपने आधार को PAN से लिंक करें-
रिटर्न दाखिल करने से पहले यह सबसे महत्वपूर्ण काम में से एक है. आपको अपने पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को अपने आधार से लिंक करना होगा.
>> PAN और बैंक खाता लिंक करें
अपने बैंक खाते को अपने पैन से लिंक करें. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (IT Department) केवल आपके बैंक खाते में ऑनलाइन रिफंड ट्रांसफर करेगा. अगर आप अपने पैन को अपने बैंक खाते से लिंक करना भूल गए हैं तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा.
>> टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट को डिक्लेयर करें
आईटीआर दाखिल करते समय विभिन्न वर्गों के तहत कटौती और छूट का दावा करने के लिए, आपको निवेश की जानकारी देनी होगी. इसके लिए आपको यह जांचना होगा कि धारा 80C के तहत आपको और कितना निवेश करने की जरूरत है. यह आपके कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), खुद और बच्चे की शिक्षा के लिए भुगतान की गई ट्यूशन फीस, जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान आदि के बाद है.
>> देर से आईटीआर फाइलिंग
यह सलाह दी जाती है कि ड्यू डेट से पहले अपना रिटर्न दाखिल करें. लेकिन अगर आप किसी कारण से चूक गए हैं तो आप लेट रिटर्न फाइल कर सकते हैं. हालांकि, 5 लाख रुपये से अधिक की टैक्सेबल इनकम वालों के लिए जुर्माने की रकम 10,000 रुपये और 5 लाख रुपये तक की आय वालों के लिए जुर्माना 1,000 रुपये है.
>> नई नौकरी के मामले में आय की घोषणा
अगर आपने वित्तीय वर्ष के दौरान नौकरी बदली है, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप वर्तमान नियोक्ता को पिछले नियोक्ता के लिए अपनी इनकम घोषित करें. अगर नहीं, तो आपके नियोक्ता फिर से कटौती के लिए अकाउंटिंग के बाद आपकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं.
>> अपने नियोक्ता को सबूत जमा करें
वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, कर्मचारियों को उन निवेशों के बारे में घोषणा करनी चाहिए जो वे वर्ष के दौरान करने की योजना बना रहे हैं. नियोक्ता उन घोषणाओं के आधार पर कर की कटौती करता है.
>> फॉर्म 26AS चेक करें
आपका फॉर्म 26AS वर्ष के दौरान विभिन्न आय से काटे गए टीडीएस को दर्शाता है. आपको यह जांचना होगा कि बाद में किसी भी दंड से बचने के लिए टैक्स डिपार्टमेंट को काटे गए टीडीएस का भुगतान भी कर दिया गया है.
>> कैपिटल गेन टैक्स की जांच करें
अगर आपने वर्ष के दौरान कैपिटल गेन अर्जित किया है, तो टैक्स दाखिल करने से पहले कैपिटल गेन का भुगतान करना बेहतर है. अगर नहीं तो आपको रिटर्न दाखिल करते समय इसे ब्याज सहित चुकाना पड़ सकता है.
>> फॉर्म 15G/15H जमा करें
अगर आपकी कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है तो आपको अर्जित ब्याज पर टीडीएस कटौती से बचने के लिए अपने बैंक के पास 15जी/15एच (15G/15H) फॉर्म जमा करना होगा. ज्यादातर खातों में ब्याज आय 10,000 रुपये से अधिक होने पर बैंक टीडीएस काटते हैं.


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