दिल्ली न्यूज़: क्या आपने हाल ही में अपने वाहन (कार, बाइक या स्कूटर) का पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC- Registration Certificate) खो दिया है? क्या यह चोरी या खराब हो गया है? अगर ऐसा है तो यह आपके लिए बहुत चिंता का कारण बन सकता है क्योंकि वाहन से सफर करने के लिए आरसी का होना उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना ड्राइविंग लाइसेंस का होना जरूरी है. हालांकि, अच्छी बात यह है कि आप अपने वाहन की आरसी की डुप्लीकेट कॉपी हासिल कर सकते हैं. डुप्लीकेट आरसी के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं. डुप्लीकेट आरसी के लिए आवेदन करने से पहले आपको पुलिस में शिकायत दर्ज करानी होगी, जिसमें आप अपनी पुरानी आरसी का ब्योरा देंगे, जैसे कि अगर आपके वाहन की आरसी खो गई है, तो उसके बारे में बताएंगे या चोरी हो गई है तो उसके बारे में बताएंगे. दरअसल, जब आप डुप्लीकेट आरसी के लिए आवेदन करें तो पुलिस में की गई शिकायत की कॉपी की जरूरत पड़ेगी.
डुप्लीकेट आरसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
आधिकारिक परिवहन सेवा पोर्टल (https://parivahan.gov.in/parivahan//en) पर जाएं.
व्हीकल रिलटेड सर्विस चुनें और फिर अपने राज्य तथा पास के आरटीओ कार्यालय का चयन करें.
अपने वाहन का पंजीकरण नंबर दर्ज करें और "आगे बढ़ें" पर क्लिक करें.
अब स्क्रीन आपके वाहन की पूरी जनकारी आ जाएगी.
आगे बढ़ेंगे तो अगली स्क्रीन पर कई सेवा विकल्प मिलेंगे, उनमें "डुप्लिकेट पंजीकरण प्रमाणपत्र" पर क्लिक करें.
अपने वाहन के चेसिस नंबर के आखिरी 5 अंक दर्ज करें और सब्मिट कर दें.
इसके बाद, सभी डिटेल्स के साथ फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें. फिर "सबमिट करें" पर क्लिक करें.
अब डुप्लीकेट आरसी की फीस का भुगतान करें और आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले लें.
अगर आपके यहां यह प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन नहीं है तो आपको फॉर्म को सभी दस्तावेजों के साथ आरटीओ ऑफिस में जमा करना होगा.
साथ ही, आपको अपने वाहन के सत्यापन के लिए अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक करना होगा.
प्रक्रिया पूरी होने पर आपको डुप्लीकेट आरसी मिल जाएगी.