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New Delhi नई दिल्ली: अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में कथित रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप में अभियोग की जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि इस कदम से “समूह द्वारा किए गए कदाचार का खुलासा हुआ है”। यह याचिका अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा अडानी-हिंडनबर्ग विवाद में भारतीय कॉरपोरेट दिग्गज द्वारा शेयर मूल्य में हेरफेर के आरोपों पर दायर याचिकाओं के समूह में एक अंतरिम आवेदन के रूप में दायर की गई है। अमेरिकी न्याय विभाग ने अडानी पर चार भारतीय राज्यों में सौर ऊर्जा अनुबंधों के लिए अनुकूल शर्तों के बदले भारतीय अधिकारियों को 265 मिलियन डॉलर (लगभग 2,200 करोड़ रुपये) की रिश्वत देने की एक विस्तृत योजना का हिस्सा होने का आरोप लगाया है।
अडानी समूह ने आरोप से इनकार करते हुए कहा है कि अमेरिकी अभियोजकों द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं और समूह सभी कानूनों का अनुपालन करता है। इसने सभी संभावित कानूनी उपायों का पालन करने की भी कसम खाई।
सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में तिवारी ने तर्क दिया कि अडानी के खिलाफ आरोप "गंभीर प्रकृति" के हैं और भारतीय अधिकारियों द्वारा उनकी जांच की जानी चाहिए। याचिका में कहा गया है, "सेबी को जांच पूरी करके और जांच की रिपोर्ट और निष्कर्ष को रिकॉर्ड में रखकर विश्वास जगाना चाहिए। चूंकि सेबी की जांच में शॉर्ट सेलिंग के आरोप थे और विदेशी अधिकारियों द्वारा लगाए गए मौजूदा आरोपों का संबंध हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन सेबी की जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट होना चाहिए ताकि निवेशकों का विश्वास न डगमगाए।"
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Kiran
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