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FSSAI का सख्त कदम: दो कंपनियों के प्रोडक्ट रिकॉल के निर्देश

Tara Tandi
12 Sept 2026 7:26 PM IST
FSSAI का सख्त कदम: दो कंपनियों के प्रोडक्ट रिकॉल के निर्देश
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नई दिल्ली: फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (FSSAI) ने शनिवार को कहा कि उसने 'नीलगिरी ऑयल एंड एलाइड इंडस्ट्रीज़' और 'एक्वाग्री प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड' के दो फ़ूड प्रोडक्ट्स को तुरंत वापस मंगाने का आदेश दिया है। लैब टेस्ट में ये प्रोडक्ट्स असुरक्षित और फ़ूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं पाए गए थे।
दो अलग-अलग रिकॉल नोटिस में, फ़ूड रेगुलेटर ने 'नीलगिरी ऑयल एंड एलाइड इंडस्ट्रीज़' को अपने प्रोडक्ट 'शालीमार्स शेफ़ - कोरिएंडर पाउडर' (धनिया पाउडर) को वापस मंगाने और 'एक्वाग्री प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड' को बाज़ार से 'कैरागीनन' (Carrageenan) हटाने का निर्देश दिया।
FSSAI के मुताबिक, 'फ़ूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (FSS) एक्ट, 2006' के प्रावधानों के तहत 'नीलगिरी ऑयल एंड एलाइड इंडस्ट्रीज़' के परिसर से 'शालीमार्स शेफ़' धनिया पाउडर का एक रेगुलेटरी सैंपल लिया गया था। लैब एनालिसिस में सैंपल पेस्टिसाइड रेजिड्यू (कीटनाशक के अवशेष) के मामले में असंतोषजनक पाया गया और यह संबंधित फ़ूड प्रोडक्ट और कंटैमिनेंट रेगुलेशंस के तहत तय स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं था।
फ़ूड एनालिस्ट ने सैंपल को असुरक्षित माना। फ़ूड बिज़नेस ऑपरेटर (FBO) की अपील के बाद, दूसरे सैंपल को री-टेस्टिंग के लिए भेजा गया। रेगुलेटर के मुताबिक, री-टेस्ट में भी प्रोडक्ट पेस्टिसाइड रेजिड्यू से जुड़े स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं पाया गया, जिसके बाद अधिकारियों ने प्रोडक्ट के असुरक्षित होने की बात को फिर से सही ठहराया।
एक अलग मामले में, FSSAI ने कहा कि 'एक्वाग्री प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड' से लिए गए 'कैरागीनन' के सैंपल में कैडमियम की मात्रा तय स्टैंडर्ड्स से ज़्यादा पाई गई, जिससे वह नियमों के मुताबिक नहीं था। इसके बाद फ़ूड एनालिस्ट ने प्रोडक्ट को असुरक्षित घोषित कर दिया।
कंपनी द्वारा अपील करने के अधिकार का इस्तेमाल करने के बाद, सैंपल का री-टेस्ट 'रेफरल फ़ूड लेबोरेटरी' द्वारा किया गया, जिसने भी यह निष्कर्ष निकाला कि FSS एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रोडक्ट असुरक्षित था।
FSSAI ने कहा कि दोनों प्रोडक्ट्स का निर्माण लागू फ़ूड सेफ्टी रेगुलेशंस का उल्लंघन करके किया जा रहा था। रेगुलेटर ने कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे प्रभावित प्रोडक्ट्स को तुरंत बाज़ार से वापस मंगाएं और 'फ़ूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (फ़ूड रिकॉल प्रोसीजर) रेगुलेशंस, 2017' के तहत ज़रूरी सभी उपाय करें।
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