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FSSAI का एक्शन एक्सपायर्ड बेबी फूड पर केस

Kavita2
3 Sept 2026 4:07 PM IST
FSSAI का एक्शन एक्सपायर्ड बेबी फूड पर केस
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नई दिल्ली। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने बेंगलुरु स्थित कंपनी ‘ब्रिटिश लाइफसाइंसेज’ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच के दौरान कंपनी के शिशु आहार उत्पादों में कथित रूप से गलत लेबलिंग और एक्सपायरी डेट वाले उत्पाद पाए गए थे।

FSSAI ने गुरुवार को सोशल मीडिया के माध्यम से इस कार्रवाई की जानकारी दी। खाद्य नियामक ने बताया कि जांच के दौरान बड़ी मात्रा में शिशु आहार उत्पाद जब्त किए गए हैं। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

जानकारी के अनुसार, FSSAI की टीम ने कंपनी के उत्पादों की जांच की थी। जांच में सामने आया कि कुछ शिशु आहार उत्पादों पर लेबलिंग से जुड़ी गड़बड़ियां थीं। इसके अलावा कुछ उत्पादों के एक्सपायर होने की भी जानकारी मिली।

खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत किसी भी खाद्य उत्पाद पर सही जानकारी देना अनिवार्य होता है। खासकर शिशु आहार जैसे संवेदनशील उत्पादों में निर्माण तिथि, एक्सपायरी डेट, सामग्री और अन्य जरूरी विवरणों का स्पष्ट उल्लेख होना जरूरी है।

FSSAI ने कहा कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई की गई है। शिशु आहार सीधे बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा होता है, इसलिए ऐसे उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

जांच के दौरान जब्त किए गए उत्पादों की आगे जांच की जाएगी। संबंधित नमूनों को परीक्षण के लिए भेजा जा सकता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनमें गुणवत्ता संबंधी कोई अन्य कमी भी मौजूद थी या नहीं।

FSSAI देश में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली प्रमुख संस्था है। यह खाद्य उत्पादों के निर्माण, बिक्री और वितरण से जुड़े नियमों की निगरानी करती है।

खाद्य नियामक समय-समय पर बाजार में उपलब्ध उत्पादों की जांच करता है और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करता है।

शिशु आहार उत्पादों को लेकर नियम काफी सख्त होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों की सेहत पर इनका सीधा असर पड़ सकता है। ऐसे उत्पादों में किसी भी तरह की लापरवाही गंभीर मानी जाती है।

FSSAI की कार्रवाई के बाद कंपनी के उत्पादों और उनकी गुणवत्ता को लेकर जांच तेज हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, गलत लेबलिंग उपभोक्ताओं को भ्रमित कर सकती है। कई बार ग्राहक उत्पाद की सही जानकारी के अभाव में ऐसे सामान खरीद लेते हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा हो सकते हैं।

एक्सपायर्ड खाद्य उत्पादों की बिक्री खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है। ऐसे उत्पादों के सेवन से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

FSSAI ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि वे किसी भी खाद्य उत्पाद को खरीदने से पहले उसकी पैकिंग, निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट जरूर जांच लें।

बेंगलुरु स्थित इस कंपनी के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई को खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है।

फिलहाल FSSAI की जांच जारी है और जब्त किए गए उत्पादों की जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यदि जांच में कंपनी की ओर से नियमों का उल्लंघन साबित होता है तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जुर्माना और अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

इस मामले ने एक बार फिर शिशु आहार जैसे संवेदनशील उत्पादों की निगरानी और गुणवत्ता जांच की जरूरत को सामने ला दिया है।

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