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सिनेमाघरों में खाना-पीना हो सकता है सस्ता

Apurva Srivastav
8 July 2023 5:44 PM GMT
सिनेमाघरों में खाना-पीना हो सकता है सस्ता
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वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 50वीं बैठक 11 जुलाई को होने वाली है। इसमें कई वस्तुओं पर टैक्स दरें कम की जा सकती हैं. बैठक में उम्मीद है कि काउंसिल सिनेमा हॉल में मिलने वाले खाने-पीने की चीजों पर जीएसटी कम करेगी और कैंसर की दवा पर भी टैक्स में छूट दे सकती है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उम्मीद है कि काउंसिल सिनेमा हॉल में परोसे जाने वाले खाने-पीने की चीजों पर जीएसटी मौजूदा 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर देगी.
इसके अलावा अगर मूवी टिकट के साथ पॉपकॉर्न और ड्रिंक्स जैसी खाने की चीजें बेची जाती हैं तो उस पर मूल उत्पाद के आधार पर टैक्स लगाने का भी सुझाव दिया गया है. सिनेमाघर मालिक लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे.
कैंसर की दवा से जीएसटी हटाने की मांग
कैंसर की दवा डिनुटुक्सिमैब को भी कर मुक्त घोषित किया जा सकता है। फिटमेंट कमेटी का कहना है, ‘जिस दवा की कीमत 26 लाख है और पैसा क्राउड फंडिंग के जरिए इकट्ठा किया गया है, उसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए. इस पर मंत्रियों के समूह ने सहमति दे दी है. हालांकि, गोवा ने इस पर 18 फीसदी टैक्स का सुझाव दिया है. फिलहाल इस दवा पर 12 फीसदी जीएसटी लगता है.
इन पर भी टैक्स घटाने का प्रस्ताव
फिटमेंट कमेटी में केंद्र और विभिन्न राज्यों के कर अधिकारी शामिल होते हैं। इस कमेटी ने जीएसटी काउंसिल को कई सिफारिशें दी हैं.
विशेष चिकित्सा आवश्यकताओं और उपचार के लिए आयातित उत्पादों और दवाओं को भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जा सकता है।
सैटेलाइट लॉन्चिंग सेवाएं देने वाली निजी कंपनियों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जा सकता है और सेस को 22 फीसदी तक बढ़ाने की मांग की जा रही है.
बैठक में यह भी स्पष्ट होगा कि सहकारी समितियों को कपास बेचने वाले किसानों पर जीएसटी लगाया जाएगा या नहीं।
परिषद ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसीनो पर 28% जीएसटी लगाने का भी फैसला कर सकती है।
इसके साथ ही मल्टी यूटिलिटी वाहन, पापड़, फ्लेक्स फ्यूल, पान मसाला और तंबाकू पर जीएसटी के बारे में भी स्पष्टता दी जाएगी।
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