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सहारा ग्रुप की दो कंपनियों पर लगा जुर्माना, ये है वजह

HARRY
28 Jun 2022 3:11 AM GMT
सहारा ग्रुप की दो कंपनियों पर लगा जुर्माना, ये है वजह
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मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने सहारा ग्रुप (Sahara Group) की दो कंपनियों- सहारा कमोडिटी सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पर 12 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा सेबी ने सुब्रत रॉय (subrata roy) समेत तीन अन्य लोगों पर भी पेनाल्टी लगाई है। बता दें कि यह जुर्माना 2008 और 2009 में वैकल्पिक रूप से पूरी तरह से परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने में रेगुलेटरी नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है। सेबी ने जिन व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया है, उनमें अशोक रॉय चौधरी, रवि शंकर दुबे और वंदना भार्गव का नाम शामिल हैं।

जुर्माना राशि संयुक्त रूप से 45 दिनों के भीतर जमा करनी है। यह मामला सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लि. (अब कमोडिटी सर्विसेज कॉरपोरेशन लि.) और सहारा हाउसिंग इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन लि. की तरफ से जारी ऐच्छिक पूर्ण परिवर्तन डिबेंचर (ओएफसीडी) से जुड़ा है। दोनों कंपनियों ने 2008 और 2009 में ओएफसीडी जारी किये थे। इसमें कथित रूप से सेबी के आईसीडीआर (पूंजी और खुलासा जरूरतों का मामला) नियमन और पीएफयूअीपी (धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार गतिविधियां निरोधक नियम) नियमों का उल्लंघन किया गया।
माइंडट्री के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर जुर्माना
इतना ही नहीं, सेबी ने सोमवार को चार लोगों पर कुल 4 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई है। इन लोगों पर यह पेनल्टी माइंडट्री के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग गाइडलाइंस का उल्लंघन करने के लिए लगाई गई है। यह घटनाक्रम जनवरी-मार्च 2019 का है, जब यह लोग डेजिग्नेटेड एंप्लॉयीज थे। 4 अलग-अलग ऑर्डर्स के मुताबिक, सेबी ने आर एन शंकर प्रसाद, विनय कुमार सुत्रावे, रवि कुमार और गंगाधरन शिवशंकर प्रत्येक पर 1-1 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई गई है।सहारा ग्रुप की दो कंपनियों पर लगा जुर्माना, ये है वजह
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