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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिना पंजीकरण के अवैध तरीके से काम कर रहे ऋण ऐप से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के बीच इस तरह के ऐप की जांच करने के लिए कई उपायों को लागू करने का फैसला भी किया। ज्यादातर डिजिटल ऋण देने वाले ऐप केंद्रीय बैंक के साथ पंजीकृत नहीं हैं और स्वयंभू रूप से संचालित होते हैं।
डिजिटल ऋण ऐप के कुछ परिचालकों के कथित रूप से उत्पीड़न के कारण कर्ज लेने वालों में आत्महत्या के मामले भी बढ़ रहे हैं। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को हुई बैठक में यह फैसला किया गया कि आरबीआई सभी कानूनी ऐप की एक सूची तैयार करेगा।
साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) यह सुनिश्चित करेगा कि केवल इन्हें ही ऐप स्टोर पर 'होस्ट' किया जाए। आरबीआई ऐसे खातों की निगरानी करेगा, जिनका इस्तेमाल धन शोधन के लिए किया जा सकता है। साथ ही किसी दुरुपयोग से बचने के लिए निष्क्रिय एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी) की समीक्षा की जाएगी।
वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि केंद्रीय बैंक यह भी सुनिश्चित करेगा कि भुगतान 'एग्रीगेटर्स' का पंजीकरण एक समय सीमा के भीतर पूरा हो जाए और उसके बाद किसी भी अपंजीकृत भुगतान 'एग्रीगेटर' को काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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