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Form 16 भर रहे हैं? इन बातों का रखें विशेष रूप से ध्यान

Apurva Srivastav
18 Jun 2023 6:41 PM GMT
Form 16 भर रहे हैं? इन बातों का रखें विशेष रूप से ध्यान
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जब भी बात इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करने की आती है तो फॉर्म 16 (Form 16) का नाम भी दिमाग में जरूर आता है. फॉर्म 16 एक तरह का वार्षिक सर्टिफिकेट होता है जो, एक कंपनी द्वारा अपने कर्मचारी की सैलरी से की गई टैक्स की कटौती, के बारे में बताता है. 15 जून तक या उससे पहले यह फॉर्म जारी करना किसी भी कंपनी के लिए बहुत आवश्यक है. फॉर्म 16 में दो भाग होते हैं भाग A और भाग B.
फॉर्म 16 का भाग A
फॉर्म के इस भाग में आपकी सैलरी में से मासिक आधार पर कंपनी द्वारा की गई टैक्स की कटौती के साथ-साथ कंपनी द्वारा सरकार को जमा किए गए पैसों और कर्मचारी को भुगतान की गई राशि के बारे में जानकारी दी गई होती है.
फॉर्म 16 का भाग B
किसी भी नियमित सैलरी वाले व्यक्ति के लिए यह सबसे जरूरी भाग होता है जो ITR फाइल करने में उनकी मदद करता है. इस भाग में कंपनी द्वारा कर्मचारी को दी गई सैलरी, अन्य इनकम और की गई टैक्स की कटौती के बारे में बताया गया होता है. इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने एक साल के दौरान नौकरी बदली है तो आपको अपनी नई और पुरानी दोनों ही कंपनियों से एक फॉर्म 16 प्राप्त होना चाहिए. आप टैक्स की नई या फिर पुरानी व्यवस्था यानी ‘New Regime’ को चुनेंगे या फिर ‘Old Regime’ को यह भी इसी फॉर्म में बताया गया होता है.
फॉर्म 16 के भाग B के दो भाग
ITR का सैलरी हेड अतिरिक्त सुविधाओं समेत प्राप्त हुई कुल सैलरी की जानकारी आप से लेता है और साथ ही इसमें टैक्स की माफी और कटौती के बारे में भी जानकारी प्रदान करनी होती है. अपनी कुल सैलरी का पता आप फॉर्म से ही लगा सकते हैं. दरअसल फॉर्म 16 का भाग B भी दो भागों में विभाजित होता है जिसमें भाग B के पहले अनुबंध में यह जानकारी आपको मिल सकती है. अतिरिक्त सुविधाओं की कीमत फॉर्म 12BA में बताई गई कीमत से मेल खानी चाहिए. फॉर्म 12BA एक स्टेटमेंट होती है जिसमें आपको प्रदान की गई सुविधाओं के बारे में बताया गया होता है.
आगे के क्या हैं स्टेप्स?
इसके बाद एक करदाता को ‘हाउस रेंट अलाउंस’ जैसे अपने अलाउंस की जानकारी देनी होती है जिनपर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 के तहत छूट मिलती है. आपको यह भाग B में कुल सैलरी की लाइन के नीचे ही मिल जाएगा. इसी तरह करदाता इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 16 के अंतर्गत होने वाली टैक्स कटौतियों के बारे में जानाकारी, फॉर्म 16 में स्थित इस हिस्से के तहत प्राप्त कर सकते हैं. अगर सैलरी प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने ‘House Property’ या ‘Other Sources To The Employer’ की श्रेणी में अपनी कमाई को रिपोर्ट किया है तो वह भी फॉर्म के इसी भाग में बताया जाएगा.
इन बातों का भी रखें ध्यान
ITR फाइल करने के अगले कदम में आपको ‘Old Tax Regime’ में प्राप्त होने वाली टैक्स की छूटों और कटौतियों के बारे में भी बताना होगा. जीवन बीमा प्रीमियम, प्रोविडेंट फंड में दी गई राशि और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में होने वाली कटौती, कुछ ऐसे सामान्य सेक्शन हैं जिनमें करदाता को कर से छूट मिलती है लेकिन इन सेक्शन्स पर केवल Old Regime के तहत ही छूट मिलती है. अगर कर्मचारी ने इन कटौतियों के बारे में अपनी कंपनी को जानकारी दी है तो सैलरी में से टैक्स की कटौती करते वक्त इसका ध्यान रखा जाएगा. ऐसी कटौतियों के बारे में भी फॉर्म 16 के भाग B में ही बताया गया होता है.
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