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हर साल आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं के लिए जुलाई का महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस महीने के अंत तक ITI दाखिल करना होता है। इस बार भी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. ऐसे में लाखों करदाता चार्टर्ड अकाउंटेंट के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं. हालाँकि, आप सीए की मदद से घर बैठे बिना भी आईटीआर दाखिल कर सकते हैं।
इस महीने का एक हफ्ता बीत चुका है, लेकिन रिटर्न फाइल करने के लिए अभी भी 3 हफ्ते बाकी हैं. आयकर विभाग की सलाह है कि इस मामले में लापरवाही न बरतें, क्योंकि आखिरी वक्त तक इंतजार करने से ऑनलाइन पोर्टल पर भीड़ बढ़ सकती है, इसलिए समय से पहले आईटीआर दाखिल कर निश्चिंत रहें, वह भी घर बैठे। आइये जानते हैं कैसे?
नए फॉर्म आने से आईटीआर दाखिल करना आसान हो गया है
आमतौर पर करदाताओं को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में काफी दिक्कत होती है लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार ने फॉर्म 16, फॉर्म 26एएस, एआईएस और टीआईएस जैसे दस्तावेज़ पेश करके इस प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया है, ताकि आप आवश्यक जानकारी प्रदान करके कुछ आसान चरणों में घर बैठे आराम से अपना रिटर्न दाखिल कर सकें। इसके लिए आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को नियुक्त करने और भारी फीस चुकाने की जरूरत नहीं है।
यहाँ पूरी प्रक्रिया है
सबसे पहले अपना आईटीआर फाइल करने के लिए आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
यदि आपके पास पहले से ही एक खाता है, तो लॉग इन करें, अन्यथा, खाता बनाने के लिए “अभी पंजीकरण करें” पर क्लिक करें।
मुखपृष्ठ पर, “फ़ाइल” विकल्प चुनें, फिर “फ़ाइल आयकर रिटर्न” चुनें। इसके बाद, मूल्यांकन वर्ष चुनें और ऑनलाइन फाइलिंग के लिए “व्यक्तिगत” विकल्प पर क्लिक करें।
आईटीआर दाखिल करने में सबसे महत्वपूर्ण कदम सही फॉर्म चुनना है। अगर नौकरीपेशा हैं तो ITR-1 फॉर्म चुनें, जिसमें कई अहम जानकारियां पहले से मौजूद होंगी.
आप अपने वेतन पर्ची, फॉर्म 16 और एआईएस के साथ डेटा को सत्यापित कर सकते हैं। रिफंड का दावा करने से पहले अपने बैंक खाते के विवरण दोबारा जांच लें।
क्रॉस-चेकिंग के बाद अपना आईटीआर जमा करें और सुनिश्चित करें कि यह ई-सत्यापित है। यह आपके बैंक विवरण का उपयोग करके ऑनलाइन किया जा सकता है।
आयकर विभाग आम तौर पर 3-4 सप्ताह के भीतर आईटीआर संसाधित करता है। आप रसीद संख्या का उपयोग करके किसी भी समय इसकी स्थिति ऑनलाइन जांच सकते हैं। याद रखें कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा पिछले साल नहीं बढ़ाई गई थी, इसलिए अंतिम समय की भीड़ और संभावित जुर्माने से बचने के लिए तुरंत अपना आयकर रिटर्न दाखिल करें।
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