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नई दिल्ली: ITR फाइल करने के लिए अब महज कुछ ही घंटों का समय बचा है. अगर आपको रिटर्न भरने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत पेश आ रही है, तो आप तुरंत आयकर विभाग की मदद ले सकते हैं. इसके लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जिन पर कॉल करते आप अपनी परेशानी का समाधान पा सकते हैं और समय पर यह जरूरी काम कर सकते हैं.
ट्विटर पर शेयर किए हेल्पलाइन नंबर
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर इन हेल्पलाइन नंबरों को शेयर किया है. ये नंबर साझा करते हुए विभाग की ओर से लिखा गया है कि करदाताओं के लिए आईटीआर भरने की अंतिम तारीख को ये हेल्पलाइन मदद के लिए उपलब्ध हैं. किसी भी सहायता के लिए इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं.
समस्या आने पर इन नंबर पर करें कॉल
1800 103 0025
1800 419 0025
+91-80-4612 2000
+91-80-6146 4700
रात 11.59 तक ले सकते हैं मदद
विभाग की ओर से इन नंबरों के साथ यह भी साफ किया गया है कि आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को बढ़ाया जाना संभव नहीं है. इसीलिए विभाग ने हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए इसके सक्रिय रहने के समय का भी जिक्र किया है. ये नंबर आज 31 जुलाई को रात 11 बजकर 59 मिनट तक ही आपकी मदद के लिए उपलब्ध हैं.
आखिरी दिन रिटर्न भरने में तेजी
आईटीआर भरने की अंतिम तारीख पर रविवार को फाइल किए गए आंकड़े भी विभाग की ओर से जारी किए गए हैं. इसके मुताबिक, शाम छह बजे तक 43,99,038 आईटीआर फाइल किए गए. इस बीच 5 बजे से 6 बजे की अवधि यानी कि एक घंटे में 5,17,030 करदाताओं ने अपना रिटर्न दाखिल किया.
चूके तो भरना होगा इतना जुर्माना
डेडलाइन के बाद ITR फाइल करने पर जुर्माना देना पड़ सकता है. डेडलाइन के बाद रिटर्न फाइल करने पर पांच लाख रुपये या उससे कम आय होने पर 1,000 रुपये लेट फीसलगेगी. पांच लाख से ज्यादा की आय पर लेट फीस 5,000 रुपये होगी. यह रकम बढ़कर 10,000 रुपये तक जा सकती है.
इस तरह घर बैठे भरें आईटीआर
सबसे पहले (https://eportal.incometax.gov.in/) पर लॉगइन करें.
अपना यूजर आईडी दर्ज कर कंटीन्यू ऑप्शन को चुनें. अब पासवर्ड डालकर लॉगइन करें.
लॉगिन करने पर नया पेज खुलेगा, यहां ई-फाइल ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
इसके बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न ऑप्शन को चुनें और असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करें.
अब आपको ऑनलाइन विकल्प चुनना होगा, फिर पर्सनल ऑप्शन पर क्लिक करें.
इसके बाद ITR-1 या ITR-4 में से अपने हिसाब से फार्म का चयन कर लें.
अगर आप वेतनभोगी हैं, तो आपको ITR-1 विकल्प चुनने की जरूरत होगी.
आईटीआर रिटर्न फॉर्म डाउनलोड होने पर फिलिंग टाइप पर 139(1)- ओरिजिनल रिटर्न चुनें.
ऐसा करने पर चुना गया फॉर्म खुल जाएगा, इसमें सभी जानकारियां सही तरीके से दर्ज करें.
अब ऑनलाइन प्रक्रिया में वेरीफाई करें और रिटर्न की हार्ड कॉपी आयकर विभाग को भेजें.
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