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अगर गलती से भी की ये 5 गलतियां तो नहीं मिलेगा आपके PF का पैसा, खारिज हो सकती है एप्लीकेशन

Neha Dani
5 May 2021 8:30 AM GMT
अगर गलती से भी की ये 5 गलतियां तो नहीं मिलेगा आपके PF का पैसा, खारिज हो सकती है एप्लीकेशन
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इसलिए ऐसी कॉपी को भेजने से पहले इसें चेक कर लें.

कोरोना काल में आजकल ज्यादातर लोग आर्थिक समस्यााओं का सामना कर रहे हैं. ऐसे में उनके पीएफ अकाउंट (PF Account) में जमा पैसे काम आ सकते हैं. यही वजह है कि क्लेम के लिए आवेदन करने वालों की संख्या बढ़ी है. अगर आप भी पीएफ से पैसा निकालना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि आपकी छोटी-सी गलती के चलते एप्लीकेशन खारिज (PF Application Rejected) हो सकती हैं. तो कौन-सी हैं वो गलतियां जो आवेदन के समय नहीं करनी चाहिए, आइए जानते हैं.

चेकबुक या पासबुक में नाम में गलती
ऑनलाइन पीएफ के लिए आवेदन करने पर एक ब्लैंक चेक या पासबुक की फोटो स्कैन करके अपलोड करनी होती है. यदि आपकी चेकबुक या पासबुक पर आपका नाम प्रिंट नहीं है तो आपका पीएफ क्लेम रिजेक्ट हो सकता है. इसके अलावा कई बार नाम गलत प्रिंट होने या बैंक का आईएफसी कोड न भरें होने से भी आवेदन खारिज हो सकता है. इसलिए इन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को अपलोड करने से पहले अच्छे से जांच लें.
केवाईसी में दी गई जानकारी में अंतर
आपने अपने पीएफ खाते में जो भी बैंक रिलेटेड जानकारी दी है और जो पासबुक या चेकबुक में जानकारी है उन दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए. क्योंकि केवाईसी डिटेल्स में आपके नाम, पते समेत दूसरी डिटेल्स में अलग—अलग चीजें होने पर भी आपका आवेदन रद्द किया जा सकता है.
UAN का आधार से लिंक न होना
पीएफ क्लेम लेने के लिए अकाउंट होल्डर को केवाईसी पूरी रखने के अलावा उनका यूएएन यानी यूनिवर्सल अकाउंटर नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए. अगर आपने ये काम नहीं कराया है तो पीएफ के लिए किया गया आवेदन रिजेक्ट हो सकता है.
बैंक अकाउंट नंबर 11 अंकों का होना
आमतौर पर बैंक खाता नंबर 12 या 16 अंकों का होता. मगर शुरुआती दौर में कई बैंकों की ओर से जारी किए गए अकाउंट नंबर जीरो से शुरू होते हैं. लिहाजा उन्हें अकाउंट नंबर 11 अंकों के होते हैं. इसलिए आवेदन के दौरान कई बार EPFO ऐसे 11 अंको का बैंक खाता नंबर को मंजूर नहीं करता है. जिस वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है.
पीडीएफ का ओपन न होना
पीएफ के लिए अगर आपने ऑनलाइन आवेदन किया है तो, एप्लीकेशन के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स की कॉपी अटैच करनी होती हैं. इनमें पासबुक, चैकबुक, फॉर्म्स, आधार, पैन कार्ड आदि शामिल होते हैं. ये सभी स्कैन करके पीडीएफ फॉरमेट में भेजने होते हैं, लेकिन कई बार पीडीएफ EPFO के पास ओपन नहीं हो पाते. जिसके चलते जानकारी का सही से मिलान नहीं हो पाता, इस वजह से भी कई बार आवेदन खारिज हो सकते हैं. इसलिए ऐसी कॉपी को भेजने से पहले इसें चेक कर लें.


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