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बढ़ाई गयी आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख

Apurva Srivastav
5 Aug 2023 6:12 PM GMT
बढ़ाई गयी आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख
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अगर आप नियमित रूप से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं तो इस बार सरकार ने टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों को बड़ी राहत दी है। अगर तय तारीख पर रिटर्न दाखिल नहीं किया गया तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस साल के अंत तक किसी भी समय रिटर्न दाखिल किया जा सकता है। इसे इनकम टैक्स रिटर्न लेट फाइल कहा जाता है. आमतौर पर आईटी रिटर्न 31 जुलाई तक दाखिल करना होता है. इस अवधि में एक निश्चित राशि से अधिक वेतन पाने वाले लोगों को अपनी आय सरकार को बतानी होती है। उस रकम पर टैक्स देना होता है. इस साल छह करोड़ से ज्यादा करदाताओं ने रिटर्न दाखिल किया है.
सरकार ने दी खुशखबरी
सरकार ने उन लोगों को खुशखबरी दी है जो 31 जुलाई तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए हैं। सरकार ने रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ा दी है. यह अवधि उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है जिन्हें कर चुकाना है लेकिन समय सीमा चूक गई है। देर से रिटर्न भरने का काम अब 31 दिसंबर 2023 तक किया जा सकेगा. यह रिटर्न 31 दिसंबर से पहले आसानी से दाखिल किया जा सकता है. हालांकि, इसके लिए विलंब शुल्क भी देना होगा।
वेतन श्रेणी महत्वपूर्ण है
देर से आयकर रिटर्न इस बात पर निर्भर करता है कि करदाता का वेतन किस श्रेणी में आता है। जिस व्यक्ति की आय 5 लाख रुपये से अधिक है वह 5000 रुपये विलंब शुल्क देकर रिटर्न दाखिल कर सकता है। जिस व्यक्ति की आय 5 लाख से कम है वह 1000 रुपये विलंब शुल्क देकर रिटर्न दाखिल कर सकता है। वित्त अधिनियम 2021 में एक संशोधन के अनुसार, वर्ष 2021-22 से, मूल्यांकन वर्ष के अंत से तीन महीने पहले या मूल्यांकन पूरा होने से पहले देर से रिटर्न दाखिल किया जा सकता है।
रिटर्न दाखिल करने वाले बढ़ेंगे
सरकार द्वारा दी गई इस राहत से आने वाले समय में रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या बढ़ने की पूरी संभावना है. खासकर जीरो रिटर्न फाइल करने वालों के लिए यह अच्छा मौका है। हालांकि, तारीख बढ़ने से लेट फीस के साथ फाइल करने वालों को भी बड़ी राहत मिलेगी. हालांकि, तारीख बढ़ाने के अलावा सरकार ने इस मामले में कोई खास फैसला नहीं किया है.
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