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New Delhi नई दिल्ली: मंगलवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, डाक विभाग ने पोस्टल चैनल के ज़रिए किए जाने वाले एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट बेनिफिट्स -- ड्यूटी ड्रॉबैक, एक्सपोर्ट किए गए प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी और टैक्स में छूट (RoDTEP) और राज्य और केंद्र सरकार के टैक्स और लेवी पर छूट (RoSCTL) -- को लागू कर दिया है।
यह पहल, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ इनडायरेक्ट टैक्सेज़ एंड कस्टम्स (CBIC) द्वारा जारी नोटिफिकेशन के बाद 15 जनवरी से लागू हुई है, एक्सपोर्ट को आसान बनाने और उसकी पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, खासकर MSMEs, कारीगरों, स्टार्ट-अप्स और छोटे एक्सपोर्टर्स के लिए, जो कम और मध्यम-वैल्यू के इंटरनेशनल कंसाइनमेंट के लिए काफी हद तक पोस्टल नेटवर्क पर निर्भर रहते हैं।
बयान में बताया गया है कि ऑटोमेटेड IGST रिफंड पहले से ही लागू होने के साथ, पोस्टल चैनल के ज़रिए एक्सपोर्ट इंसेंटिव की उपलब्धता लागत को और कम करती है, लिक्विडिटी में सुधार करती है, और भारतीय एक्सपोर्टर्स की कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाती है।
पोस्टल चैनल के ज़रिए एक्सपोर्ट को डाक घर निर्यात केंद्रों (DNKs) के माध्यम से सुविधाजनक बनाया जाता है, जो डाक विभाग और CBIC की एक संयुक्त पहल है, जो एक ही छत के नीचे एंड-टू-एंड एक्सपोर्ट सुविधा प्रदान करती है। वर्तमान में, देश भर में 1,013 DNKs चालू हैं, जो दूरदराज और कम सुविधा वाले क्षेत्रों के एक्सपोर्टर्स को भी बुकिंग, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन और निर्बाध कस्टम क्लीयरेंस के माध्यम से वैश्विक बाजारों तक पहुंचने में सक्षम बनाते हैं। इन लाभों को लागू करने के लिए, DNK/सेल्फ-सर्विस पोर्टल और कस्टम्स प्लेटफॉर्म में आवश्यक सिस्टम सुधार लागू किए गए हैं, जो एक्सपोर्टर्स और फील्ड अधिकारियों के लिए स्पष्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOPs) द्वारा समर्थित हैं।
ये उपाय विदेश व्यापार नीति 2023 के उद्देश्यों और व्यापार करने में आसानी और सीमा पार ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने पर सरकार के फोकस के अनुरूप हैं। इंडिया पोस्ट एक सिंगल-विंडो, एंड-टू-एंड एक्सपोर्ट समाधान प्रदान करता है, जिसमें पिक-अप, डॉक्यूमेंटेशन, ऑनलाइन भुगतान, फेसलेस कस्टम क्लीयरेंस और रियल-टाइम ट्रैकिंग शामिल है। इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट सर्विस (ITPS) जैसी सेवाएं, जो 135 देशों में उपलब्ध हैं, सीमा पार ई-कॉमर्स शिपमेंट के लिए एक विश्वसनीय और लागत प्रभावी विकल्प प्रदान करती हैं।
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