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अगर आपकी आय 7 लाख रुपये है तो भी आप अपनी टैक्स देनदारी को शून्य कर सकते हैं, जाने कैसे

Admindelhi1
16 April 2024 4:30 AM GMT
अगर आपकी आय 7 लाख रुपये है तो भी आप अपनी टैक्स देनदारी को शून्य कर सकते हैं, जाने कैसे
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अब 7 लाख रुपये की कमाई पर नहीं लगेगा कोई टैक्स,जाने क्या है फार्मूला

बिज़नस: हर व्यक्ति को इनकम टैक्स भरना चाहिए. चाहे वह इनकम टैक्स स्लैब में आता हो या नहीं. इनकम टैक्स भरने की पुरानी व्यवस्था के मुताबिक 2.50 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता है और नई टैक्स प्रणाली के मुताबिक 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता है. अगर आपकी आय 7 लाख रुपये है तो भी आप अपनी टैक्स देनदारी को शून्य कर सकते हैं।

इनकम टैक्स रिटर्न

ऐसे जानें इनकम कैसे होगी टैक्स फ्री

कोई भी व्यक्ति पुरानी या नई किसी भी कर प्रणाली के अनुसार आयकर रिटर्न दाखिल कर सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की सालाना आय 7.50 लाख रुपये है. वह दोनों व्यवस्थाओं के तहत अपना कर इस प्रकार शून्य कर सकता है:

पुरानी व्यवस्था के अनुसार

एचआरए में 50 हजार रुपये की छूट मिलेगी.

50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा.

80C में निवेश कर 1.50 लाख रुपये बचाए जा सकते हैं.

इन सभी चीजों को काटने के बाद 12,500 रुपये की टैक्स देनदारी बनेगी जिस पर इनकम टैक्स की धारा 87A के तहत छूट मिलेगी.

इस तरह 7.50 लाख रुपये की सालाना सैलरी पर भी कोई टैक्स नहीं देना होगा.

नई व्यवस्था के अनुसार

50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा.

बाकी रकम पर 25,000 रुपये की टैक्स देनदारी होगी, जिस पर इनकम टैक्स की धारा 87A के तहत छूट मिलेगी.

इस तरह नई व्यवस्था के तहत 7.50 लाख रुपये की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.

पुरानी व्यवस्था किसके लिए सही है?

जो लोग अपनी बचत को जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा या अन्य कर बचत योजनाओं में निवेश करते हैं।

अगर आपने घर के लिए लोन लिया है और उसकी ईएमआई चल रही है।

आप 80G के तहत दान करके कटौती का लाभ उठा सकते हैं।

नई व्यवस्था किसके लिए सही है?

नई नौकरी है. वेतन कम है और रकम कहीं निवेश नहीं की गयी है.

पुराने कर्मचारी, जिन्होंने किसी भी प्रकार का कोई निवेश नहीं किया है और न ही उन पर किसी प्रकार का ऋण है।

टैक्स स्लैब में बदलाव किया जा सकता है

यदि आपने अभी तक आयकर दाखिल करने की प्रणाली नहीं चुनी है, तो आप आयकर दाखिल करते समय इसे चुन सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न हर साल किसी भी सिस्टम के तहत दाखिल किया जा सकता है.

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