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लोग शादियों में खूब खर्च करते हैं। एक तो यह लोगों का शौक होता है, साथ में कुछ मजबूरियां भी होती हैं। ऐसे में चाहे खुद की शादी हो या बच्चों की, पैसे को मैनेज करना एक अलग सिरदर्द बन जाता है. हालांकि, अगर आप भी ईपीएफओ (EPFO Subscribers) के सब्सक्राइबर हैं तो आपकी इस सिरदर्दी को काफी हद तक कम किया जा सकता है, क्योंकि ईपीएफओ इन मौकों पर भी एडवांस पैसे लेने या निकालने की सुविधा देता है।
बड़े काम का है पीएफ का पैसा
निजी क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा का सबसे बड़ा आधार पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड है। इसका प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा किया जाता है। यह जीवन में अचानक आने वाली कई जरूरतों के समय मददगार साबित होता है, साथ ही नौकरी से रिटायरमेंट के बाद जीवन भर के लिए गारंटीशुदा राशि भी सुनिश्चित करता है।
कोविड के दौरान दी गई यह राहत
ईपीएफओ कई मौकों पर अपने सब्सक्राइबर्स को बड़ी राहत देता है। ठीक उसी तरह जब कोरोना महामारी आई तो ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को कोविड एडवांस (EPF Covid Advance) की सुविधा दी. इसी तरह नौकरी छूटने पर भी पीएफ निकासी की सुविधा मिलती है। इसी तरह चाहे आपको घर खरीदना हो या उसकी मरम्मत करवानी हो, चाहे आपकी खुद की शादी हो या बच्चों की, आप पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं।
ईपीएफओ ने यह बात बताई
हाल ही में एक ट्वीट में ईपीएफओ ने शादी के मौके पर पीएफ से पैसा निकालने की विस्तृत जानकारी दी है। EPFO के ट्वीट के मुताबिक अगर सब्सक्राइबर की खुद की शादी है या भाई-बहन या बेटे-बेटी की शादी है तो इन मौकों पर EPFO मैरिज एडवांस की सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है. इसके तहत आपके हिस्से की 50 फीसदी राशि ब्याज समेत निकाली जा सकती है.
बस इन दो बातों का ध्यान रखें
हालांकि ईपीएफओ मैरिज एडवांस के तहत पीएफ से पैसा निकालने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी है। ईपीएफओ ने इन शर्तों के बारे में भी बताया है। पहली शर्त यह है कि आप कम से कम सात साल के लिए ईपीएफओ के सदस्य हों। इसके अलावा दूसरी शर्त यह है कि आप शादी और शिक्षा समेत 3 बार से ज्यादा एडवांस की सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते हैं। यानी शादी या पढ़ाई के नाम पर पीएफ से अधिकतम 3 बार ही पैसा निकाला जा सकता है।
Tara Tandi
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