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E-Nomination Application : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) लगातार अपने नियमों को अपडेट कर रहा है। अब ईपीएफओ ने खाताधारकों को घर बैठे एक सुविधा मुहैया कराई है और वह है ई-नॉमिनेशन। इस सेवा के माध्यम से खाताधारक अपने परिवार के सदस्यों को ऑनलाइन नामांकित कर सकता है।
किसी भी कर्मचारी की मृत्यु के बाद इस नामांकन का लाभ उसके परिवार के सदस्य ले सकते हैं। परिवार के सदस्य ई-नामांकन भरकर भविष्य निधि, ईपीएस-पेंशन और ईडीएलआई बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं।
इस नामांकन में परिवार के सदस्य यानी माता-पिता, पति या पत्नी, भाई-बहन या परिवार के अन्य सदस्य शामिल हैं। EPFO से मिलने वाली बीमा की अधिकतम सीमा 7 लाख रुपये तक है.
ई-नामांकन के क्या लाभ हैं?
- परिवार के एक से अधिक सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। इतनी ही रकम उन्हें इस नॉमिनेशन से मिलती है.
- नॉमिनी को कभी भी बदला जा सकता है।
कर्मचारी की मृत्यु के बाद नॉमिनी ई-नॉमिनेशन के जरिए ऑनलाइन क्लेम कर सकता है।
आप ई-नामांकन के लिए कैसे आवेदन करते हैं?
- www.unifiedportal-mem-epfindia.gov.in पर जाएं
- UAN और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करें।
- प्रोफाइल व्यू पर जाएं और पासपोर्ट फोटो अपलोड करें।
- मैनेजमेंट सेक्शन में जाएं और ई-नॉमिनेशन पर क्लिक करें।
- नॉमिनी का नाम, आधार नंबर, फोटो, जन्मतिथि, बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करें।
- इसके बाद ई-साइन पर क्लिक करें और आधार कार्ड के जरिए ओटीपी जनरेट करें।
- आधार से जुड़े मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज करें।
- आपका ई-नॉमिनेशन अकाउंट बन जाएगा।
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