x
इमरजेंसी में ईपीएफओ ने सदस्यों को राहत दी. जिसके तहत वे एडवांस पेमेंट निकाल सकते हैं. इतना ही नहीं इसके लिए मेडिकल बिल की भी जरूरत नहीं होगी.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क :- कोरोना महामारी के दौर में लोगों की आर्थिक स्थिति बुरी तरह से प्रभावित हुई. खासतौर पर रोजगार के संसाधन कम हो जाने और इलाज में खर्चों की बढ़ोतरी के चलते लोगों का बजट गड़बड़ा गया है. ऐसी इमरजेंसी में ईपीएफओ ने सदस्यों को राहत दी. जिसके तहत वे एडवांस पेमेंट निकाल सकते हैं. इतना ही नहीं इसके लिए मेडिकल बिल की भी जरूरत नहीं होगी.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने इस सिलसिले में पहले एक सर्कुलर जारी किया था. जिसके मुताबिक आवेदक महज एक लेटर जमा करके एडवांस पेमेंट हासिल कर सकते हैं. इस पत्र में उसे बीमारी और अस्पताल की पूरी जानकारी देनी होगी. कर्मचारी खुद के या अपने परिवार के सदस्य के लिए मेडिकल एडवांस की मांग कर सकता है. नियम के तहत आप पीएफ खाते से एक लाख रुपये तक का एडवांस निकाल सकते हैं.
पहले बिल सबमिट के बाद मिलता था पैसा
ईपीएफओ के नियम के तहत पहले कर्मचारियों को मेडिकल क्लेम के लिए पैसा अस्पताल में एडमिट होने के बाद इलाज पर खर्च होने वाले बिल को सबमिट करने के बाद मिलता था. मगर कोरोना काल के दौर से नियमों को आसान बनाया गया. इसके तहत आप बिना बिल के आवेदन कर सकते हैं. आपको महज लेटर लिखकर जानकारी देनी होगी. इस पर अनुमति मिलते ही कुछ घंटों के अंदर आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा.
आवेदन करने की प्रक्रिया
1.पीएफ का पैसा एडवांस पाने के लिए ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाएं.
2.अब ऑनलाइन सेवाओं पर जाएं. यहां क्लेम (फॉर्म -31,19,10 सी एवं 10 डी) भरें.
3.यहां अपने बैंक खाते के आखिरी के चार अंक दर्ज करें और वेरिफाई करें.
4.अब 'प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम' पर क्लिक करें. यहां एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा जिसमें पीएफ एडवांस को चुनें (Form 31).
5.यहां आपको पैसे निकालने का कारण बताना होगा. अब आपको कितनी रकम की जरूरत है वो भर दें और चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करें. इसके साथ अपना पता दर्ज करें.
6.यहां गेट ओटीपी पर क्लिक करें. ऐसा करते ही आपके आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड आएगा. इसे डालते ही आपका क्लेम फाइल हो जाएगा.
TagsEPFO
Admin4
Next Story