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व्यापार: नया नियम: नॉमिनी बिना आधार के भी निकाल सकेगा पैसा ईपीएफ नया नियम: ईपीएफओ ने हाल ही में इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है। ईपीएफओ के अनुसार, ईपीएफ सदस्यों की मृत्यु के मामले में, क्षेत्रीय अधिकारियों को उनके आधार विवरण को लिंक करने और सत्यापित करने में विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।
ईपीएफओ का नया नियम
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दावा निपटान नियमों में बड़ा बदलाव किया है. राहत प्रदान करने के लिए, संगठन ने उन मामलों में निकासी की अनुमति दी है, जहां ईपीएफओ सदस्य की मृत्यु हो गई है और उसका आधार पीएफ खाते से जुड़ा नहीं है या कोई विवरण मेल नहीं खा रहा है। संशोधन के साथ, नामांकित व्यक्ति बिना आधार विवरण के भी अपने पीएफ खाते से राशि प्राप्त कर सकेंगे।
एक हालिया सर्कुलर में ईपीएफओ ने कहा कि ईपीएफ सदस्यों की मृत्यु के मामले में, क्षेत्रीय अधिकारियों को उनके आधार विवरण को लिंक करने और सत्यापित करने में विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भुगतान में देरी हो रही थी.
क्षेत्रीय अधिकारियों की भूमिका होगी
ईपीएफओ के अनुसार, चूंकि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद आधार विवरण को ठीक नहीं किया जा सकता है, इसलिए फंड दावे के सत्यापन को अब भौतिक आधार पर मंजूरी दी जा सकती है। लेकिन, क्षेत्रीय अधिकारियों की अनुमति से ही ऐसा किया जा सकता है. धोखाधड़ी के मामलों को रोकने के लिए मृतक और दावेदारों की सदस्यता की जांच की जाएगी।
नियमों का अनुप्रयोग
ये नियम उन मामलों पर लागू होंगे जहां ईपीएफ यूएएन में सदस्य का विवरण सही है, लेकिन आधार डेटा में गलत है। वहीं, अगर यूआईडी में विवरण सही है लेकिन यूएएन में गलत है तो नॉमिनी को इसके लिए एक अलग प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
नामांकित व्यक्ति को आधार जमा करने की अनुमति दी जाएगी यदि किसी सदस्य की मृत्यु आधार विवरण दर्ज किए बिना हो जाती है, तो नामांकित व्यक्ति का आधार विवरण सिस्टम में सहेजा जाएगा और उसे हस्ताक्षर करने की अनुमति दी जाएगी। जबकि, ऐसे परिदृश्यों में जहां मृत सदस्य ने कोई नामांकित व्यक्ति नहीं जोड़ा है, परिवार के सदस्यों या कानूनी उत्तराधिकारियों को अपना आधार जमा करने की अनुमति दी जाएगी। यहां वे समस्याएं हैं जो पहले मौजूद थीं - आधार में गलत विवरण या आधार में तकनीकी समस्याएं, आधार संख्या का निष्क्रिय होना, और यूएएन में दर्ज विवरण से मेल नहीं खाना।
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Deepa Sahu
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