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इलेक्ट्रिक वाहनों में नहीं लगेगी आग, लागू होंगे नए सुरक्षा मानक

Bhumika Sahu
2 Sep 2022 9:20 AM GMT
इलेक्ट्रिक वाहनों में नहीं लगेगी आग, लागू होंगे नए सुरक्षा मानक
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नए सुरक्षा मानक
दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों में आग की बढ़ती घटनाओं के बीच केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने बैटरी सुरक्षा मानक में एक अतिरिक्त सुरक्षा प्रावधान लागू किया है। ये नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे। मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, बदलावों में बैटरी से आग लगने के कारण थर्मल विस्तार से संबंधित अतिरिक्त सुरक्षा आवश्यकताएं, 'ऑन-बोर्ड चार्जर्स', 'बैटरी पैक' और आंतरिक सेल शॉर्ट सर्किट शामिल हैं।
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर में आग लगने के बाद सरकार का कदम
1 अक्टूबर 2022 से इस सेगमेंट में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए संशोधित मानकों को अनिवार्य बनाने का काम तेज गति से चल रहा है। गौरतलब है कि इस साल अप्रैल में ओला इलेक्ट्रिक, ओकिनावा ऑटोटेक और प्योर जैसे इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों में आग लगने के मामले सामने आए थे। इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक कमेटी का गठन किया।
एआईएस 156 में संशोधन जारी
विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर मंत्रालय ने 29 अगस्त, 2022 को एआईएस (वाहन उद्योग मानक) 156 में संशोधन जारी किया है। इन संशोधनों में इलेक्ट्रिक पावर ट्रेनों (इंजन) के साथ एल-क्लास मोटर वाहनों के लिए विशिष्ट आवश्यकताएं और एम-क्लास और एन-क्लास मोटर वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक पावर ट्रेनों की आवश्यकताएं शामिल हैं।
एल श्रेणी के मोटर वाहन वे होते हैं जिनमें चार से कम पहिए होते हैं जबकि एम श्रेणी के वाहन वे होते हैं जिनमें कम से कम चार पहिए होते हैं और यात्रियों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाते हैं। दूसरी ओर, एन-क्लास वाहन वे होते हैं जिनमें कम से कम चार पहिए होते हैं और जिनका उपयोग व्यक्तियों को ले जाने के अलावा माल परिवहन के लिए किया जा सकता है।
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