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Delhi दिल्ली : आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिलायंस समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा व्यक्तियों, खासकर वित्तीय अपराधों के आरोपियों, को देश छोड़ने से रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक कानूनी उपकरण है। इसका मुख्य उद्देश्य आव्रजन और सीमा नियंत्रण विभाग को सतर्क करके आरोपियों को कानूनी कार्यवाही से बचने से रोकना है। एलओसी सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं पर प्रसारित किया जाता है। ईडी ने इससे पहले 3,000 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले में पूछताछ के लिए अंबानी को 5 अगस्त को तलब किया था। 24 जुलाई को, एजेंसी ने इस मामले से जुड़ी 50 से ज़्यादा कंपनियों और 25 से ज़्यादा व्यक्तियों के ठिकानों पर एक व्यापक तलाशी अभियान चलाया था।
जांच एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा पहले दर्ज की गई एफआईआर और राष्ट्रीय आवास बैंक, सेबी, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी अन्य संस्थाओं द्वारा साझा की गई जानकारी पर आधारित है। ईडी के अनुसार, जाँच में एक सुनियोजित योजना का खुलासा हुआ है जिसमें धोखाधड़ी के माध्यम से सार्वजनिक धन का अवैध रूप से दुरुपयोग किया गया, जिसमें कथित तौर पर बैंकों, शेयरधारकों, निवेशकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ धोखाधड़ी शामिल है।
एजेंसी यस बैंक के अधिकारियों, जिनमें इसके प्रमोटर भी शामिल हैं, से जुड़े रिश्वतखोरी के आरोपों की भी जाँच कर रही है। प्रारंभिक निष्कर्षों से पता चलता है कि 2017 और 2019 के बीच यस बैंक से लगभग 3,000 करोड़ रुपये के ऋण अवैध रूप से हस्तांतरित किए गए थे। ईडी ने पाया है कि इन ऋणों को स्वीकृत किए जाने से ठीक पहले, यस बैंक के प्रमोटरों से जुड़ी संस्थाओं को महत्वपूर्ण वित्तीय हस्तांतरण प्राप्त हुए, जिससे एक लेन-देन की चिंताएँ पैदा हुईं।
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