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NEW DELHI नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (बीपीएसएल) की 4,025 करोड़ रुपये की संपत्ति जेएसडब्ल्यू को सौंप दी, जिसने दिवाला समाधान प्रक्रिया के तहत बीपीएसएल के लिए सफलतापूर्वक बोली लगाई। जेएसडब्ल्यू को संपत्ति वापस करना 11 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का परिणाम है। प्रवर्तन निदेशालय ने भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड की संपत्तियों को जब्त कर लिया था, क्योंकि उसने पाया था कि कंपनी और उसके प्रमोटरों ने बैंक फंड को शेयरों और संपत्तियों के रूप में निजी निवेश में बदल दिया था। ईडी की जांच में यह भी पता चला कि फर्जी खर्च/खरीदारी/पूंजीगत संपत्ति दिखाने के लिए खातों की किताबों में हेराफेरी की गई थी और इस तरह बैंक फंड को नकदी के रूप में निकाल लिया गया था।
फंड के डायवर्जन के कारण बीपीएसएल को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा, जिसके कारण अंततः 2017 में कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) में जाना पड़ा। कंपनी को दो साल से अधिक समय तक चली दिवाला प्रक्रिया के माध्यम से जेएसडब्ल्यू द्वारा खरीदा गया था, और सितंबर 2019 में एनसीएलटी द्वारा जेएसडब्ल्यू की समाधान योजना को मंजूरी दी गई थी। जेएसडब्ल्यू की समाधान योजना में 47,204 करोड़ रुपये के बकाया ऋण के विरुद्ध 19,350 करोड़ रुपये का भुगतान करने का प्रावधान था। समाधान योजना को मंजूरी मिलने के बावजूद, प्रवर्तन निदेशालय ने बीपीएसएल की संपत्तियों को कुर्क कर लिया, जिससे ऋणदाताओं के साथ-साथ जेएसडब्ल्यू को भी कुर्की के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए मजबूर होना पड़ा।
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Kiran
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