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EPF खाताधारकों के लिए ई-नॉमिनेशन हुआ अनिवार्य, मिलता है नॉमिनी को 7 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर

Tulsi Rao
25 Jan 2022 8:52 AM GMT
EPF खाताधारकों के लिए ई-नॉमिनेशन हुआ अनिवार्य, मिलता है नॉमिनी को 7 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर
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जिसमें यह बताया गया है कि सब्सक्राइबर्स कैसे EPF/EPS के लिए ई-नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। EPFO Latest News: सभी सैलरीड क्लास के लिए जरूरी खबर है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए ई-नॉमिनेशन (epfo e-nomination) अनिवार्य कर दिया है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपना पीएफ बैलेंस चेक नहीं कर सकेंगे. इतना ही नहीं इससे आपको कई बेनेफिट्स भी नहीं मिलेंगे. इससे अकाउंट होल्डर के परिवार को सोशल सिक्योरिटी मिलती है. EPFO इसे लेकर लगातार ट्वीट कर रहा है, जिसमें यह बताया गया है कि सब्सक्राइबर्स कैसे EPF/EPS के लिए ई-नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं.

EPF ई-नॉमिनेशन है जरूरी
EPFO ने नॉमिनी की जानकारी देने के लिए ई नामांकन की सुविधा भी दे रहा है. इसमें जिन लोगों के नामांकन नहीं है, उन्हें मौका दिया जा रहा है. इसके बाद ऑनलाइन नॉमिनी के नाम, जन्मतिथि जैसी जानकारी अपडेट की जाएगी. EPFO ने अपने सब्सक्राइबर्स से कहा है कि ईपीएफ अकाउंट होल्डर को ई-नॉमिनेशन (EPF/EPS nomination) करना चाहिए. ऐसा करने से अकाउंट होल्डर की डेथ होने पर नॉमिनी/परिवारजनों को पीएफ, पेंशन (EPS) और इंश्योरेंस (EDLI) से जुड़े पैसे निकालने में बड़ी मदद मिलती है. इससे नॉमिनी ऑनलाइन क्लेम भी कर सकता है.
7 लाख रुपये की सुविधा मिलती है
EPFO मेंबर्स को इंश्योरेंस कवर की भी सुविधा एम्‍प्लॉई डिपॉजिट लिंक्‍ड इंश्योरेंस स्‍कीम (EDLI Insurance cover) के तह‍त मिलती है. स्‍कीम में नॉमिनी को अधिकतम 7 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर भुगतान किया जाता है. अगर बिना किसी नॉमिनेशन के ही सदस्य की मौत हो जाती है तो क्लेम को प्रोसेस करने में मुश्किलें आती हैं. तो चलिए जानते हैं कि ऑनलाइन कैसे नॉमिनेशन भर सकते हैं.
ऐसे कर सकते हैं EPF/EPS में ई-नॉमिनेशन
1. EPF/EPS nomination के लिए सबसे पहले EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/ पर जाएं
2. अब यहां Services सेक्शन में FOR EMPLOYEES पर क्लिक करें और Member UAN/Online Service (OCS/OTCP) पर क्लिक करें
3. अब एक नया पेज खुलेगा उस पर UAN और पासवर्ड से लॉग इन करें
4. Manage Tab के तहत E-Nomination को सेलेक्ट करें. ऐसा करने से स्क्रीन पर Provide Details टैब सामने आएगा, फिर Save पर क्लिक करें.
5. अब फैमिली डेक्लेयरेशन के लिए Yes पर क्लिक करें, फिर Add family details पर क्लिक करें (यहां आप एक से ज्यादा नॉमिनी ऐड कर सकते हैं.
6. यहां कुल अमाउंट शेयर के लिए Nomination Details पर क्लिक करें, फिर Save EPF Nomination पर क्लिक करें.
7. अब यहां OTP जेनरेट करने के लिए E-sign पर क्लिक करें, अब आधार में लिंक्ड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया ओटीपी डालें.
8. ऐसा करते ही आपको ई-नॉमिनेशन EPFO के साथ रजिस्टर्ड हो जाता है. इसके बाद आपको कोई हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं है.


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