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बीमा कंपनियां कई बार छोटी-छोटी वजहों से आम लोगों के बीमा दावों को खारिज कर देती हैं। इसके चलते कई लोगों को अपनी पूरी जमा पूंजी खर्च करनी पड़ती है. वहीं जरूरत के वक्त लोगों को आर्थिक मदद नहीं मिल पाती है, लेकिन अगर कोई कंपनी किसी व्यक्ति का क्लेम खारिज कर देती है तो वह इसकी शिकायत सरकारी एजेंसियों और बीमा नियामक से कर सकता है।
बीमा दावा खारिज होने की शिकायत कैसे और कहां की जा सकती है?
सरकार द्वारा ऐसे कई प्लेटफार्म उपलब्ध कराये गये हैं। जहां आप आसानी से बीमा दावा खारिज होने की शिकायत कर सकते हैं और आपकी समस्या सुनी जा सकती है। इसके लिए आप सीधे भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के ऑनलाइन बीमा शिकायत पोर्टल 'बीमा भरोसा सिस्टम' पर शिकायत कर सकते हैं।
इसके अलावा आप IRDAI की ईमेल आईडी [email protected] पर भी शिकायत भेज सकते हैं। आप बीमा कंपनी के खिलाफ टोल-फ्री नंबर 155255 और 1800 4254 732 पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आप सीधे बीमा लोकपाल से भी शिकायत कर सकते हैं। हालांकि, यहां शर्त यह है कि आपको बीमा खारिज होने के एक साल के भीतर बीमा लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करानी होगी।
मैं बीमा लोकपाल से कैसे शिकायत कर सकता हूँ?
आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जाकर आसानी से बीमा लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए आपको www.cioins.co.in पर लॉगइन करना होगा। बीमा लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कराने के लिए यह आधिकारिक वेबसाइट है। इसके अलावा आप अपने नजदीकी बीमा लोकपाल कार्यालय में जाकर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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Harrison
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