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30 सितंबर से पहले कर लें ये काम, वरना नहीं कर पाएंगे लेनदेन

Shiddhant Shriwas
4 July 2021 10:44 AM GMT
30 सितंबर से पहले कर लें ये काम, वरना नहीं कर पाएंगे लेनदेन
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बैंक ऑफ इंडिया ने पैन से आधार कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन बढ़ा दी है. इस सिलसिले में बैंक ने ट्वीट कर ग्राहकों से अपील की है.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। आधार कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है. सभी सरकारी समेत अन्य महत्वपूर्ण काम में इसकी जरूरत पड़ती है. इसी तरह लेनदेन समेत दूसरी गतिविधियों को ट्रैक करने के मकसद से ज्यादातर बैंकों ने पैन कार्ड से आधार को लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया गया है. अगर अभी तक आपने ये काम नहीं किया है तो 30 सितंबर 2021 से पहले इसे निपटा लें. क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक इसके बाद बिना लिंकिंग प्रक्रिया के ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे.

बैंक ऑफ इंडिया ने इस सिलसिले में एक ट्वीट कर ग्राहकों से पैन से आधार को लिंक करने को कहा है. साथ ही इसकी अंतिम तारीख भी 30 जून से बढ़ाकर सितंबर, 2021 कर दी गई है. बैंक ने लिखा, पैन से आधार कार्ड को लिंक कराना अनिवार्य है. अगर ऐसा न किया जाए तो आपका पैन इनएक्टिव हो जाएगा. इससे आप लेनदेन नहीं कर सकेंगे. आपको वित्तीय सर्विस में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.
यहां देखिए बैंक का लेटेस्ट ट्वीट
ऑनलाइन पैन से आधार लिंक करने की प्रक्रिया
1.पैन से आधार को ऑनलाइन लिंक करने के लिए अपने इनकम टैक्सई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाए.
2.फॉर्म में अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें.
3.अपने आधार कार्ड के अनुसार अपना नाम दर्ज करें, यदि आपके आधार कार्ड पर केवल आपके जन्म वर्ष का उल्लेख है, तो आपको बॉक्स में सही का चिन्ह लगाना होगा.
4.अब वेरीफाई के लिए कैप्चा कोड दर्ज करें. इसके बाद में "Link Aadhar" बटन पर क्लिक करें.
5.आपको एक पॉप-अप संदेश दिखाई देगा कि आपका आधार आपके पैन के साथ सफलतापूर्वक जुड़ जाएगा.
एसएमएस से कराएं लिंक
एसएमएस के जरिए पैन को आधार से लिंक करने के लिए UIDPAN<12 डिजिट का आधार न०> <10 डिजिट का पैन न०> अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से 567678या 56161 पर ये SMS भेजें.अगर आपका आधार नंबर 987654321012 है और आपका पैन ABCDE1234F है , तो आपको टाइप करना है UIDPAN 987654321012 ABCDE1234F और इस संदेश को बताए गए नंबर पर भेजना होगा.


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