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आयकर रिटर्न फाइल करते समय न करें ये गलतियां, पड़ सकती हैं आप पर भारी

Tara Tandi
22 Oct 2020 11:12 AM GMT
आयकर रिटर्न फाइल करते समय न करें ये गलतियां, पड़ सकती हैं आप पर भारी
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यह ध्यान रखें कि आईटी रिटर्न (ITR) फाइल करते समय जाने-अनजाने में कुछ गलतियां हो सकती हैं। ये गलतियां आपको भारी पड़ सकती हैं।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क| यह ध्यान रखें कि आईटी रिटर्न (ITR) फाइल करते समय जाने-अनजाने में कुछ गलतियां हो सकती हैं। ये गलतियां आपको भारी पड़ सकती हैं। ऐसे में ITR भरते समय आपको सावधानी रखनी चाहिए। हम आपको ऐसी कुछ बातें बता रहे हैं, जिनका ध्यान आपको इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करते समय अवश्य रखना चाहिए।

वही फार्म चुनें जो आपके लिए जरूरी

आयकर विभाग (Income Tax Department) ने कई ITR फॉर्म निर्धारित किए हैं। आपको अपनी आमदनी और साधन के हिसाब से अपना ITR फॉर्म चुनना होगा। यदि आप इसमें गलती करते हैं तो आयकर विभाग इसे रिजेक्ट (Reject) कर देगा। इसके बाद आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 139(5) के तहत संशोधित विवरणी (Revised Return) दाखिल करने के लिए कहा जाएगा। इस वजह से आपको बेवजह परेशानी होगी।

न छुपायें न बढ़ा चढ़ा कर बतायें अपनी आय

आईटी रिटर्न (IT Return) भरते समय हमेशा अपनी आय की सही जानकारी देनी चाहिए। अगर आप जानबूझकर या गलती से भी अपनी आय के सभी स्रोत नहीं बताते हैं तो आपको आयकर विभाग का नोटिस (Income Tax Notice) आ सकता है। बचत खाते के ब्याज और मकान के किराये से होने वाली आमदनी जैसी जानकारी भी देनी होती हैं। यह सब भी आपकी आय मानी जाएगी जो कि टैक्सेबल होता है।

छूट प्राप्त व कर मुक्त आय की सही जानकारी दें

ITR फॉर्म में कई कॉलम होते हैं जहां कृषि आय, लाभांश, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर मिलने वाली छूट का ब्यौरा अलग-अलग कॉलम में देना होता है। यहां ठीक से छूट प्राप्त आय तथा कर मुक्त आय की जानकारी दें। लोग टैक्‍स से बचने के लिए फर्जी छूटों का सहारा लेते हैं। यदि आपने कोई भी फर्जी छूट अपनी ITR में दिखाई है तो आप यकीन मानें कि वर्तमान समय में आप इनकम टैक्स विभाग की नजरों में हैं और आप पर कार्यवाही की जा सकती है।

अपनी आय का फॉर्म 26AS से मिलान करें

फॉर्म 26AS या टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट आपकी आय पर काटे गए TDS के भुगतान की सभी जानकारी दे देता है। अपना टैक्स रिफंड क्लेम करने से पहले इसे जरूर जांच लें। टैक्सपेयर को इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले Form 26AS और Form 16/16A से इनकम मिलाने के लिए कहा जाता है। यह टैक्स कैलकुलेशन में किसी भी तरह की गलती से आपको बचाएगा जिससे आप एक सही टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे।

टैक्स रिटर्न वेरिफाई करें

कई लोगों को लगता है कि टैक्स रिटर्न भरने के बाद उनका काम खत्म हो गया है। लेकिन, आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद उसे वेरिफाई (Varify) भी करना होता है। आप अपने इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल से अपने टैक्स रिटर्न को ई-वेरिफाई कर सकते हैं। इसके लिए आप आधार संख्या का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा आईटीआर—वी फार्म में सिगनेचर कर इसे सीपीसी-बेंगलुरू भेज कर भी वेरिफाई करा सकते हैं।

व्यक्तिगत जानकारी सही दें

अपनी सभी जानकारियों को सही-सही ITR फॉर्म में भरें। ध्यान रहे कि आपके नाम की स्पेलिंग, पूरा पता, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर जैसी जानकारी आपके पैन, ITR और आधार में एक जैसी हो। वहीं मोबाइल नंबर डालें जिस पर SMS आ सके। गलत जानकारी देने पर आपको रिफंड मिलने में मुश्किल होगी। गलत जानकारी देना आपको महंगा पड़ सकता है। साथ ही हमेशा समय पर आईटीआर फाइल करें।

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