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क्या आपको 'त्रुटिपूर्ण' आयकर रिटर्न के लिए नोटिस मिला? ITR में ‘दोष
Usha dhiwar
23 Aug 2024 11:32 AM GMT
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Business बिजनेस: कई करदाताओं को नोटिस मिले हैं, जिनमें कहा गया है कि उनके क्या आपको 'त्रुटिपूर्ण' 'erroneous' आयकर रिटर्न के लिए नोटिस मिला? ITR में ‘दोष’ है, जिससे लोग भ्रमित और चिंतित हैं। धारा 139 (9) के तहत एक दोषपूर्ण रिटर्न नोटिस आपके पंजीकृत ईमेल पते पर एक ईमेल के माध्यम से जारी किया जाता है। कर अधिकारी आपके ITR में गलतियाँ या विसंगतियाँ पाए जाने पर दोषपूर्ण रिटर्न नोटिस भेजते हैं। इन गलतियों में गुम या परस्पर विरोधी जानकारी, गणना में त्रुटियाँ या अन्य मुद्दे शामिल हो सकते हैं। इस नोटिस का उद्देश्य करदाताओं को इन त्रुटियों को ठीक करने के लिए प्रेरित करना और यह सुनिश्चित करना है कि उनके कर रिटर्न में सटीक और पूरी जानकारी दी गई है। आप आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर भी नोटिस देख सकते हैं।
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Usha dhiwar
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