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DGGI ने इंफोसिस को आंशिक राहत दी

Ayush Kumar
3 Aug 2024 6:24 PM GMT
DGGI ने इंफोसिस को आंशिक राहत दी
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Delhi दिल्ली. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) जांच शाखा, वस्तु एवं सेवा कर खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने वित्तीय वर्ष 2017-18 (वित्त वर्ष 2018) के लिए कर कार्यवाही बंद करके आईटी सेवा प्रमुख इंफोसिस को आंशिक राहत दी है, कंपनी ने शनिवार शाम को एक्सचेंजों को सूचित किया। इस अवधि के दौरान जीएसटी राशि 3,898 करोड़ रुपये थी। यह कदम कर्नाटक राज्य जीएसटी प्राधिकरण द्वारा इंफोसिस को जारी 32,000 करोड़ रुपये के जीएसटी नोटिस को वापस लेने के बाद उठाया गया है। हालांकि, आईटी प्रमुख को शेष वित्तीय वर्षों (2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22) के लिए दिए गए नोटिस पर कोई स्पष्टता नहीं है। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2018 के लिए उठाई गई जीएसटी मांग 5 अगस्त को समय-सीमा पूरी हो रही है। यह मामला अपने विदेशी सहयोगी से प्राप्त होने का दावा की गई सेवाओं के लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के तहत अवैतनिक एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) से संबंधित है।
इंफोसिस ने कथित तौर पर आरसीएम के तहत विदेशी शाखाओं से प्राप्त सेवाओं पर आईजीएसटी का भुगतान नहीं किया। कंपनी ने जुलाई 2017 से मार्च 2022 की अवधि के लिए डीजीजीआई द्वारा जारी एक पूर्व-कारण बताओ नोटिस प्राप्त किया था और उसका जवाब दिया था। कंपनी को अब डीजीजीआई से वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए पूर्व-कारण बताओ नोटिस कार्यवाही बंद करने का संचार प्राप्त हुआ है। इंफोसिस ने कहा, "इस अवधि के लिए पूर्व-कारण बताओ नोटिस के अनुसार जीएसटी राशि 3,898 करोड़ रुपये थी।" सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) 26 जून के परिपत्र के तहत मामले की समीक्षा कर रहा है। परिपत्र में कहा गया है कि सेवाओं के आयात के लिए, यदि पूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध है तो ऐसे लेनदेन का माना गया खुला बाजार मूल्य शून्य होगा। हालांकि, इंफोसिस इस समीक्षा के लिए पात्र है या नहीं, इस पर अभी भी विचार चल रहा है।
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