Business.व्यवसाय: विमानन नियामक डीजीसीए ने अनुपालन बोझ को कम करने के प्रयासों के तहत हल्के विमानों और गैर-अनुसूचित विमान परिचालकों के लिए उड़ान योग्यता आवश्यकताओं को सरल बनाने के लिए नए नियम बनाए हैं। नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने मंगलवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि नए नियम 1 जनवरी, 2025 से लागू होंगे। वर्तमान में, विमानों की निरंतर उड़ान योग्यता को नियंत्रित करने वाली दो प्राथमिक नागरिक विमानन आवश्यकताएँ (सीएआर) हैं - सीएआर-एम और सीएआर-145। सीएआर-एम सभी प्रकार के विमानों की निरंतर उड़ान योग्यता को कवर करता है, जिसमें अनुसूचित संचालन, गैर-अनुसूचित संचालन, उड़ान प्रशिक्षण, सामान्य विमानन और निजी संचालन के लिए उपयोग किए जाने वाले विमान शामिल हैं। सीएआर-145 वाणिज्यिक संचालन और जटिल मोटर विमानों में उपयोग किए जाने वाले विमानों के रखरखाव के लिए नियमों को निर्दिष्ट करता है। ये नियम आकार की परवाह किए बिना संगठनों में समान रूप से लागू होते हैं और वाणिज्यिक और निजी विमानों के लिए आवश्यक रखरखाव प्रक्रियाओं के लिए लागू होते हैं। हल्के विमानों और निजी विमान संचालकों के लिए सरलीकृत उड़ान योग्यता आवश्यकताओं को लागू करने के लिए, निगरानी संस्था ने तीन विनियमनों की शुरुआत की है - CAR-ML, CAR-CAO और CAR-CAMO।