टीडीएस रिटर्न: टीडीएस का मतलब है कि आय की कुल राशि से उस बिंदु पर कर काटा जाता है जहां आय प्राप्त की जानी है और शेष राशि को सौंप दिया जाता है। यदि आप अपना टीडीएस रिटर्न दाखिल करने में देर करते हैं, तो आपको प्रति दिन 200 रुपये का जुर्माना देना होगा। आयकर विभाग ने आयकर की धारा 234-ई के तहत नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। इस नियम के अनुसार, स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की अपनी रिटर्न दाखिल करने में विफलता पर शुल्क और जुर्माना लग सकता है। आयकर की संशोधित धारा 234-ई के तहत, टीडीएस रिटर्न दाखिल करने के लिए प्रति दिन 200 रुपये का विलंब शुल्क लिया जाएगा। यह अधिकतम टीडीएस रिफंड राशि तक भी हो सकता है। इससे पहले, आयकर की धारा 270-1 के तहत, टीडीएस के तिमाही रिटर्न देर से जमा करने पर प्रति दिन 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाता था। लेकिन ज्यादातर मामलों में नियोक्ताओं को यह जुर्माना नहीं देना पड़ता था।