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New Delhi नई दिल्ली, वित्त वर्ष 2026 के बजट में घोषित नई कर व्यवस्था के तहत संशोधित स्लैब और दरें इस प्रकार हैं:
4 लाख रुपये तक की आय (प्रति वर्ष) —– शून्य
4 से 8 लाख रुपये के बीच —————- 5 प्रतिशत (कर)
8 से 12 लाख रुपये के बीच —————- 10 प्रतिशत
12 से 16 लाख रुपये के बीच ————– 15 प्रतिशत
16 से 20 लाख रुपये के बीच —————- 20 प्रतिशत
20 से 24 लाख रुपये के बीच ————– 25 प्रतिशत
24 लाख रुपये से अधिक ————————- 30 प्रतिशत
नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय (75,000 रुपये की मानक कटौती के साथ वेतनभोगी करदाताओं के लिए 12.75 लाख रुपये) पर शून्य कर स्लैब लागू होगा।
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Kiran
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