
x
Delhi दिल्ली : आयकर विभाग ने आईटीआर-यू को अधिसूचित किया है, जिसके तहत करदाता प्रासंगिक आकलन वर्ष (एवाई) के अंत से चार साल तक अद्यतन रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। वित्त अधिनियम, 2025 ने प्रासंगिक आकलन वर्ष के अंत से अद्यतन रिटर्न (आईटीआर-यू) दाखिल करने की समय अवधि को 24 महीने से बढ़ाकर 48 महीने कर दिया है।
प्रासंगिक आकलन वर्ष के अंत से 12 महीने और 24 महीने के भीतर दाखिल किए गए आईटीआर-यू के लिए क्रमशः 25 प्रतिशत और 50 प्रतिशत अतिरिक्त कर का भुगतान करना होगा। 36 महीने और 48 महीने के भीतर दाखिल किए गए आईटीआर-यू के लिए करदाता को 60 प्रतिशत और 70 प्रतिशत अतिरिक्त कर का भुगतान करना होगा।
Tagsदिल्लीकरदाता4 सालDelhiTax Payer 4 yearsजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताजनता से रिश्ता.कॉमआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





