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New Delhi: नई दिल्ली Union Finance Minister Nirmala Sitharaman केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि सरकारी मुकदमों को कम करने के लिए जीएसटी परिषद ने विभिन्न अपीलीय प्राधिकरणों के समक्ष कर विभाग द्वारा अपील दायर करने के लिए एक मौद्रिक सीमा तय की है। उन्होंने यहां आयोजित 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद कहा कि इसने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए 20 लाख रुपये, उच्च न्यायालय के लिए 1 करोड़ रुपये और सर्वोच्च न्यायालय के लिए 2 करोड़ रुपये की मौद्रिक सीमा की सिफारिश की है। यदि मौद्रिक सीमा जीएसटी परिषद द्वारा निर्धारित सीमा से कम है तो कर प्राधिकरण आमतौर पर अपील नहीं करेगा।
उन्होंने कहा कि परिषद ने यह भी सिफारिश की है कि अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के लिए पूर्व जमा की अधिकतम राशि 25 करोड़ रुपये सीजीएसटी और 25 करोड़ रुपये एसजीएसटी से घटाकर 20 करोड़ रुपये सीजीएसटी और 20 करोड़ रुपये एसजीएसटी की जाए। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि भारतीय रेलवे द्वारा प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री, विश्राम कक्षों की सुविधा, प्रतीक्षालय जैसी सेवाओं को जीएसटी से छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा कि परिषद ने शैक्षणिक संस्थानों के बाहर छात्रावास आवास के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं को प्रति व्यक्ति प्रति माह 20,000 रुपये तक छूट दी है।
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Kiran
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