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NEW DELHI नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने बुधवार को देश के कर ढांचे में व्यापक सुधारों की घोषणा की, जिसमें साबुन, टैल्कम पाउडर और हेयर ऑयल से लेकर एसी, छोटी कारों और स्टेशनरी के सामान तक, लगभग 400 वस्तुओं पर कर कम कर दिया गया।
परिषद ने दो स्लैब - 28 प्रतिशत और 12 प्रतिशत - को समाप्त कर दिया है और कई वस्तुओं को शेष 18 प्रतिशत और 5 प्रतिशत स्लैब में स्थानांतरित कर दिया है। स्वास्थ्य और जीवन बीमा, जीवन रक्षक दवाओं और कुछ अन्य वस्तुओं को जीएसटी से छूट दी गई है, जबकि "सिन गुड्स" और विलासिता की वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत का एक विशेष स्लैब पेश किया गया है।
नई जीएसटी दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। करदाताओं और व्यवसायों द्वारा जीएसटी व्यवस्था में व्यापक बदलावों को समझने के लिए, नीचे अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) की सूची दी गई है जो नई जीएसटी दरों, उनकी प्रयोज्यता और अन्य बातों के बारे में बताते हैं।
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