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दिल्ली मेट्रो अनिल अंबानी की कंपनी को भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं,सुप्रीम कोर्ट
Kajal Dubey
10 April 2024 11:20 AM GMT
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नई दिल्ली : दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने पिछले आदेश को पलट दिया, जिसमें उसने डीएमआरसी को अनिल अंबानी की कंपनी को 8,000 करोड़ रुपये का मध्यस्थता पुरस्कार देने के लिए कहा था।मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक विशेष पीठ ने बुधवार को कहा कि शीर्ष अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करके गलती की।शीर्ष अदालत ने कहा कि डीएमआरसी अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म की सहायक कंपनी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) को 8,000 करोड़ से अधिक का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है।शीर्ष अदालत ने कहा कि मध्यस्थ फैसले से न्याय की बड़ी गड़बड़ी हुई और निर्देश दिया कि दिल्ली उच्च न्यायालय में निष्पादन की कार्यवाही बंद कर दी जाएगी।
विशेष पीठ ने यह भी कहा कि डीएमआरसी द्वारा अब तक जमा की गई राशि वापस कर दी जाएगी और पार्टियों को उनकी स्थिति में बहाल कर दिया जाएगा जिसमें वे दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले की घोषणा की तारीख पर थे।DMRC और RInfra की सहायक कंपनी के बीच विवाद 2008 में दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के निर्माण, संचालन और रखरखाव पर एक "रियायत समझौते" से शुरू हुआ।
महाराष्ट्र कैबिनेट ने अनिल अंबानी से मुंबई मेट्रो वन खरीदने को मंजूरी दे दीअनिल अंबानी की दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (DAMEPL) ने 2012 में यह कहते हुए समझौता समाप्त कर दिया कि DMRC ने पहचाने गए संरचनात्मक दोषों को ठीक नहीं किया।2017 में, समझौते को समाप्त करने का DAMEPL का निर्णय वैध था और उसने 2,950 करोड़ और ब्याज का मध्यस्थ पुरस्कार जीता।
मामला वर्षों तक चलने के कारण, 14 फरवरी, 2022 तक ब्याज सहित मध्यस्थता राशि बढ़कर 8,009.38 करोड़ हो गई। इसमें से 1,678.42 करोड़ की राशि DMRC द्वारा भुगतान की गई है और 6,330.96 करोड़ की राशि अभी भी बकाया है।रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में आज गिरावट आई और ये 227.60 प्रति शेयर के 20% निचले सर्किट में बंद हो गए।
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Kajal Dubey
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