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Tamil Nadu तमिलनाडु: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन द्वारा जताई गई चिंताओं के बाद, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को पत्र लिखकर छोटे स्वर्ण ऋण उधारकर्ताओं की आवश्यकताओं पर विचार करने और 2 लाख रुपये से कम उधार लेने वालों को मसौदा स्वर्ण ऋण मानदंडों के तहत बाहर करने के लिए कहा है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इस तरह के दिशानिर्देशों को क्षेत्र स्तर पर लागू करने के लिए समय की आवश्यकता होगी और इसलिए, इन्हें 1 जनवरी, 2026 से लागू किया जाना चाहिए।
"@RBI द्वारा जारी किए गए स्वर्ण संपार्श्विक के विरुद्ध ऋण देने के मसौदा निर्देशों की @DFS_India द्वारा केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती @nsitharaman के मार्गदर्शन में जांच की गई है। @DFS_India ने @RBI को सुझाव दिए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छोटे स्वर्ण ऋण उधारकर्ताओं की आवश्यकताओं पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े," वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा।
इस सप्ताह की शुरुआत में स्टालिन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को गोल्ड लोन पर प्रतिबंधों के खिलाफ पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि गोल्ड-समर्थित लोन समय पर, अल्पकालिक कृषि ऋण का प्राथमिक स्रोत है, खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए। "छोटे और सीमांत किसानों के पास अक्सर औपचारिक भूमि के शीर्षक या सत्यापन योग्य आय दस्तावेज नहीं होते हैं। ऐसे परिवारों के लिए, संस्थागत ऋण तक पहुँचने के लिए घरेलू सोना गिरवी रखना एक व्यवहार्य और सम्मानजनक मार्ग रहा है," उन्होंने कहा।
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