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दिसंबर 2025: ITR अपडेट के लिए PAN-आधार लिंकिंग की अंतिम तारीखें

Tara Tandi
6 Dec 2025 5:19 PM IST
दिसंबर 2025: ITR अपडेट के लिए PAN-आधार लिंकिंग की अंतिम तारीखें
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नई दिल्ली: आम जनता, बैंक कस्टमर्स, टैक्सपेयर्स और पेंशनर्स के लिए दिसंबर में नए फाइनेंशियल नियम और डेडलाइन लागू होंगी। नवंबर में कई ज़रूरी डेडलाइन निकल गईं, लेकिन दिसंबर में भी कई कंप्लायंस ज़रूरतों को पूरा करना बाकी है। टैक्सपेयर्स और बैंक कस्टमर्स को ट्रांजैक्शन में रुकावट या पेनल्टी से बचने के लिए इन डेडलाइन के बारे में पता होना चाहिए।
10 दिसंबर: टैक्स ऑडिट मामलों के लिए नई ITR फाइलिंग डेडलाइन
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने पिछले महीने टैक्स ऑडिट मामलों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर, 2025 से बढ़ाकर 10 दिसंबर, 2025 कर दी थी।
यह एक्सटेंशन उन टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत है जिनके रिटर्न के लिए अनिवार्य ऑडिट की ज़रूरत होती है और जिनके लिए डिटेल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अतिरिक्त जानकारी (फाइनेंशियल खुलासे और अपडेट) की ज़रूरत होती है।
31 दिसंबर: आधार-पैन लिंक करने की डेडलाइन
अगर आपने अपना आधार 1 अक्टूबर, 2024 से पहले बनवाया है, तो आपका पैन-आधार 31 दिसंबर, 2025 तक लिंक होना चाहिए। अगर आप यह डेडलाइन मिस कर देते हैं, तो आपका पैन इनएक्टिव हो जाएगा, जिससे सीधे तौर पर बैंकिंग ट्रांजैक्शन, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने, इन्वेस्टमेंट और दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज़ पर असर पड़ेगा। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका पैन एक्टिव रहे, समय पर अपने पैन को आधार से लिंक करना ज़रूरी है।
31 दिसंबर: लेट और रिवाइज्ड ITR फाइल करने की आखिरी तारीख
फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए लेट और रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2025 है। लेट रिटर्न वह होता है जो ओरिजिनल डेडलाइन मिस होने के बाद फाइल किया जाता है। आपको लेट फाइलिंग फीस देनी होगी, जो ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपये है। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तो आपसे 1,000 रुपये की लेट फीस, साथ ही बकाया टैक्स पर इंटरेस्ट लिया जाएगा। रिवाइज्ड रिटर्न वह होता है जो पहले फाइल किए गए ITR में किसी भी गलती या कमी को ठीक करने के लिए फाइल किया जाता है। इसे भी 31 दिसंबर तक फाइल किया जा सकता है।
इस तारीख के बाद, टैक्सपेयर्स के पास दोनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा और वे केवल ITR-U (अपडेटेड रिटर्न) ही फाइल कर पाएंगे। हालांकि ITR-U में गलतियों को बाद में ठीक किया जा सकता है, लेकिन उन पर भारी पेनल्टी लगती है, जो टैक्स और इंटरेस्ट का 25% से 50% तक हो सकती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि रिटर्न कितनी देर से फाइल किया गया था। इसलिए, दिसंबर उन टैक्सपेयर्स के लिए आखिरी और सबसे किफायती मौका है जो पहले की डेडलाइन चूक गए थे या अपने रिटर्न को ठीक करना चाहते हैं।
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